एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि भोपाल की मनुआभान टेकरी के साथ ही प्रदेश के जबलपुर और इंदौर में भी अमर शहीद हेमू कालानी की प्रतिमा की स्थापना की जाएगी. सिंधी संस्कृति प्राचीनतम संस्कृति है. इसकी विशेषताओं को दिखाने वाले एक संग्रहालय का निर्माण राजधानी भोपाल में किया जाएगा. उन्होंने आगे कहा कि सिंधी विस्थापितों को कम कीमत पर पट्टे प्रदान करने के लिए मापदंड निर्धारित किए गए हैं. इसके अनुसार प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर पात्र सिंधी विस्थापितों को पट्टे प्रदान करने का कार्य किया जाएगा. विशेष शिविर लगाकर पात्र सिंधी विस्थापितों को जमीन का मालिकाना हक दिया जाएगा. सीएम चौहान ने आज भोपाल के भेल दशहरा मैदान में शहीद हेमू कालानी जन्म-शताब्दी समारोह को संबोधित कर सिंधी समाज के हित में महत्वपूर्ण घोषणाएं की.
सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि लद्दाख स्थित सिंधु नदी के घाट पर प्रतिवर्ष जून माह में होने वाले सिंधु दर्शन उत्सव में प्रदेश के यात्रियों को भिजवाने की व्यवस्था राज्य सरकार ने प्रारंभ की थी. कोरोना और अन्य कारणों से इसे निरंतरता नहीं मिली. इस वर्ष मुख्यमंत्री तीर्थ-दर्शन योजना में प्रति यात्री 25 हजार रूपए की राशि सिंधु दर्शन उत्सव में ले जाने के लिए प्रदान की जाएगी. मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि सिंधी साहित्य अकादमी के बजट को बढ़ा कर 5 करोड़ रूपए वार्षिक किया जाएगा.
सिंधी विस्थापितों को मिलेगा जमीन का मालिकाना हक
मुख्यमंत्री चौहान ने समारोह में कहा कि सिंधी समाज की वर्षों पुरानी मांग पूरी करते हुए पट्टे प्रदान करने के लिए विधिवत प्रीमियम की दरों में विशेष छूट का निर्णय राज्य सरकार ने लिया है. इसके अनुसार 45 वर्ग मीटर तक नि:शुल्क पट्टा दिया जाएगा. वर्तमान में 150 वर्ग मीटर तक भूमि के क्षेत्रफल के लिए 5 प्रतिशत की दर लागू है, जिसे घटा कर एक प्रतिशत किया गया है. इसी तरह 150 वर्ग मीटर से 200 वर्ग मीटर तक प्रीमियम की वर्तमान 10 प्रतिशत की दर को घटा कर भी एक प्रतिशत करने का निर्णय लिया गया है. व्यावसायिक उपयोग के भूखंड के लिए 20 वर्ग मीटर तक वर्तमान में 25 प्रतिशत की दर प्रचलित है, इस श्रेणी में अब नई दर सिर्फ 5 प्रतिशत होगी.
मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि भोपाल-सीहोर मुख्य मार्ग पर भूखंड की स्थिति में 1614 वर्गफुट आवासीय क्षेत्रफल के लिए यदि एक करोड़ 8 लाख रूपए बाजार मूल्य है, तो देय राशि एक लाख 8 हजार रूपए मात्र होगी. इसी तरह 2152 वर्गफुट आवासीय के लिए यदि एक करोड़ 44 लाख बाजार मूल्य होने पर, एक लाख 44 हजार रूपए की राशि देय होगी. इसके अलावा 215 वर्ग फुट के व्यावसायिक दुकान के लिए 14 लाख 40 हजार रूपये बाजार मूल्य की स्थिति में प्रीमियम में छूट के प्रावधान में मात्र 72 हजार रूपए की राशि देनी पड़ेगी.
-भारत एक्सप्रेस
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