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मवेशी तस्करी मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत गिरफ्तार शख्स को जमानत

इस मामले की जांच में पाया गया है कि पश्चिम बंगाल के रोशनबाग में सीमा सुरक्षा बल (BSF) के पूर्व कमांडेंट ने भारत-बांग्लादेश बॉर्डर के पास पशु तस्करों से रिश्वत ली थी.

(प्रतीकात्मक तस्वीर)

मवेशी तस्करी मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत गिरफ्तार मोहम्मद इनामुल हक को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है. सुप्रीम कोर्ट ने इनामुल को कुछ शर्तों के साथ जमानत दे दी है.

इनामुल मवेशियों की सीमा पार बांग्लादेश में तस्करी करने का मुख्य आरोपी है. आरोप है कि तस्करी में घूस की रकम राजनीतिक दलों और स्थानीय अधिकारियों को दी जाती थी. ईडी ने पश्चिम बंगाल में भारत-बांग्लादेश सीमा पर होने वाले अवैध व्यापार की मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में करोड़ों रुपये के सीमा पार मवेशी तस्करी रैकेट के मुख्य आरोपी मोहम्मद इनामुल हक को गिरफ्तार किया था.

मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने कहा था कि इस मामले में चार्जशीट दाखिल हो चुकी है. उन्होंने कहा था कि बीएसएफ कमांडेंट समेत मामले के अन्य आरोपियों को जमानत मिल चुकी है, लेकिन कोलकाता हाईकोर्ट ने इनामुल को जमानत देने से इनकार कर दिया है. इस मामले में अधिकतम सात साल तक हो सकती है.

इस मामले की जांच में पाया गया है कि पश्चिम बंगाल के रोशनबाग में सीमा सुरक्षा बल (BSF) की एक बटालियन के पूर्व कमांडेंट ने भारत-बांग्लादेश बॉर्डर के पास पशु तस्करों से रिश्वत ली थी. बाद में उन्हें केरल के एलेप्पी रेलवे स्टेशन पर अधिकारियों ने पकड़ा, तो उनके पास से 43 लाख रुपये बरामद हुए थे. वो भी जमानत पर रिहा हो चुके हैं. हक पर कमांडेंट को रिश्वत देने का आरोप लगाया गया था.

-भारत एक्सप्रेस



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