Bharat Express

मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत, 17 महीने से जेल में बंद थे पूर्व डिप्टी सीएम

दिल्ली नई शराब नीति घोटाला मामले में जेल में बंद पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने सिसोदिया को जमानत दे दी है.

manish sisodia (1)

दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया

Delhi Liquor Policy Case: दिल्ली नई शराब नीति घोटाला मामले में जेल में बंद पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ सिसोदिया को जमानत दे दी है. कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को 10 लाख रुपये के बेल बॉन्ड पर जमानत दी है.

शर्तों के साथ सिसोदिया को मिली जमानत

सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देने के साथ ही कुछ शर्तें भी रखी हैं. कोर्ट ने आदेश दिया है कि मनीष सिसोदिया तत्काल अपना पासपोर्ट जमा करें. इसके साथ ही हर सोमवार को थाने में हाजिरी देनी होगी. कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को ट्रायल में हो रही देरी को आधार बनाते हुए जमानत दी है.

न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति के वी विश्वनाथन की पीठ ने यह फैसला दिया है. सिसोदिया की ओर से दायर जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों की जिरह के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था. ईडी ने सिसोदिया की ओर से दायर जमानत याचिका का विरोध किया था. जिसपर कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा था कि आप सीबीआई और ईडी के मामले में यही कहते हैं कि जमानत देने से सबूतों के साथ छेड़छाड़ को सकता है.

कोर्ट ने एजेंसी से कहा था कि इस मामले में 493 गवाह हैं. उनकी गवाही कबतक पूरी होगी और ट्रायल कब तक शुरू होगा. सिसोदिया की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा था कि इस मामले में जांच एजेंसी ट्रायल में देरी कर रही है. सिसोदिया 17 महीने से जेल में है. सिंघवी ने कहा था कि मामले को लंबा खींचने की कोशिश हो रही है. मामले में अभी तक निचली अदालत में ट्रायल शुरू भी नहीं हो पाया है.

यह भी पढ़ें- Delhi: CM अरविंद केजरीवाल कब होंगे तिहाड़ जेल से रिहा? अदालत ने उनकी न्यायिक हिरासत की अवधि आज फिर बढ़ाई

बता दें कि सीबीआई ने सिसोदिया को 26 फरवरी 2023 को गिरफ्तार किया था. ईडी ने उन्हें 9 मार्च 2023 को सीबीआई की FIR से जुड़े धन शोधन मामले में गिरफ्तार किया था. सिसोदिया ने 28 फरवरी 2023 को दिल्ली मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था.

-भारत एक्सप्रेस

Also Read