Mumbai FDA Action: त्योहारी सीजन की शुरुआत होते ही मुंबई में खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) ने मिलावटखोरों और गंदगी के बीच खाना बनाने वाले रेस्टोरेंट्स के खिलाफ अपनी कार्रवाई तेज कर दी है. मुंबई के विभिन्न इलाकों में औचक निरीक्षण के दौरान गंभीर अनियमितताएं मिलने पर FDA ने 5 बड़े खाद्य प्रतिष्ठानों के लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिए हैं.
महालक्ष्मी: रेस्टोरेंट में गंदगी और खून के धब्बे
महालक्ष्मी रेसकोर्स स्थित मशहूर BJRS (Gallops) Restaurant में साफ-सफाई की धज्जियां उड़ती पाई गईं. एफडीए की टीम को फ्रिज में नॉन-वेज सामग्री के पास खून और केचप के धब्बे मिले, जबकि raw मैटेरियल खराब पैकेट्स में रखा हुआ था. किचन की दीवारों पर ग्रीस जमा था, खुली नालियों में पानी भरा था और हर तरफ कॉकरोच व चींटियां घूम रही थीं. इसके अलावा कर्मचारियों के मेडिकल टेस्ट और वैक्सीनेशन का कोई रिकॉर्ड नहीं मिला.
वर्सोवा: बिना लाइसेंस चल रहा था ‘गुफरान सीक कॉर्नर’
वर्सोवा के ‘गुफरान सीक कॉर्नर’ में जब जांच टीम पहुंची तो पाया कि यह आउटलेट बिना किसी वैध लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन के धड़ल्ले से चल रहा था. पीने के पानी की जांच, फूड स्टोरेज, पेस्ट कंट्रोल और किचन उपकरणों की सफाई के मानकों में भारी कमियां पाए जाने के बाद प्रशासन ने इसे तुरंत बंद करने के आदेश जारी कर दिए हैं.
मलाड: 15 लाख का नकली ‘पूजा घी’ और कॉकरोच जब्त
मलाड ईस्ट स्थित ‘गुरुकृपा डेयरी प्रोडक्ट्स’ पर छापेमारी के दौरान एक बड़े फर्जीवाड़े का पर्दाफाश हुआ. यहां रिफाइंड सूरजमुखी तेल और वनस्पति को मिलाकर नकली घी तैयार किया जा रहा था और इसे ‘Pooja Ghee’ ब्रांड के नाम से बाजार में बेचा जा रहा था. जांच टीम को वहां चूहे और कॉकरोच भी घूमते मिले. FDA ने ₹15.15 लाख मूल्य का 2,464 किलो मिलावटी घी व तेल जब्त करने के साथ ही दो बॉयलर और खोया बनाने की मशीनें भी सील कर दी हैं.
‘ड्रिमर हॉस्पिटैलिटी’ और ‘मिरारी’ पर भी गिरी गाज
बांद्रा वेस्ट में स्थित ‘Dreamer Hospitality Pvt. Ltd.’ और ‘Mirari’ में निरीक्षण के दौरान ‘Schedule 4’ के तहत निर्धारित खाद्य सुरक्षा व स्वच्छता नियमों का घोर उल्लंघन पाया गया. एफडीए ने दोनों प्रतिष्ठानों के लाइसेंस सस्पेंड करते हुए कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है.
यहां दर्ज कराएं अपनी शिकायत
एफडीए ने आम जनता से अपील की है कि अगर उन्हें कहीं भी मिलावटी खाद्य पदार्थ या गंदगी में खाना बनाए जाने की जानकारी मिलती है, तो वे टोल-फ्री नंबर 1800222365 या ‘Food & Drug Grievance Portal’ पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं.
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-भारत एक्सप्रेस
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