दिल्ली के उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम ने पिछले हफ़्ते कोर्ट रूम में एयर कंडीशनिंग या कूलिंग की सुविधा न होने का हवाला देते हुए एक मामले को स्थगित कर दिया था. यह फ़ैसला तब आया जब तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो गया, जिससे फोरम के लिए कार्यवाही को प्रभावी ढंग से संचालित करना मुश्किल हो गया.
बुनियादी सुविधाओं का दिया हवाला
फोरम अध्यक्ष सुरेश कुमार गुप्ता और सदस्य हर्षाली कौर और रमेश चंद यादव की अध्यक्षता वाली समिति ने वॉशरूम में पानी की आपूर्ति जैसी बुनियादी सुविधाओं की कमी पर भी प्रकाश डाला.
जिसमें कहा गया कि कोर्ट रूम में न तो एयर कंडीशनर है और न ही कूलर. तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा है. कोर्ट रूम में बहुत ज़्यादा गर्मी है, जिसकी वजह से पसीना आ रहा है और दलीलें सुनना मुश्किल है. इसके अलावा, वॉशरूम में जाने के लिए भी पानी की आपूर्ति नहीं है.
यह भी पढ़ें- वाई-फाई इंटरनेट सेवा से लैस हुआ दिल्ली हाई कोर्ट परिसर, वकीलों और आम लोगों को मिलेगी मुफ्त सुविधा
मामले की सुनवाई 21 नवंबर तक स्थगित
इन परिस्थितियों को देखते हुए, उपभोक्ता फोरम ने मामले को आगे बढ़ाना अव्यावहारिक मानते हुए इसे 21 नवंबर तक स्थगित करने का विकल्प चुना. फोरम ने अपने आदेश में कहा इन परिस्थितियों में, दलीलें नहीं सुनी जा सकतीं, इसलिए मामले को बहस के लिए स्थगित किया जाता है. फोरम ने यह भी निर्देश दिया कि वर्तमान आदेश की एक प्रति सूचना के लिए सचिव-सह-आयुक्त को भेजी जाए.
-भारत एक्सप्रेस
इस तरह की अन्य खबरें पढ़ने के लिए भारत एक्सप्रेस न्यूज़ ऐप डाउनलोड करें.