राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने 2021 में लुधियाना कोर्ट परिसर में हुए IED ब्लास्ट मामले में चार आरोपियों की पांच अचल संपत्तियों को अटैच कर दिया है. यह कार्रवाई NIA की विशेष अदालत, एसएएस नगर (मोहाली), पंजाब के आदेश पर की गई है. 23 दिसंबर 2021 को हुए इस धमाके में IED हैंडलर गगनदीप सिंह की मौत हो गई थी और छह अन्य लोग घायल हुए थे.
जिन आरोपियों की संपत्तियां अटैच की गई हैं, उनमें सुरमुख सिंह उर्फ सम्मू (गांव कोटली खेड़ा में 15 कनाल 19 मरला जमीन), दिलबाग सिंह उर्फ बग्गो (गांव चक अल्लाह बख्श में 27 कनाल 16 मरला जमीन), हरप्रीत सिंह उर्फ हैप्पी मलेशिया (गांव मियादी कलां में 27 कनाल 1 मरला और गांव बाखा हरी सिंह में 15 मरला जमीन) और रंजनप्रीत सिंह (गांव कोलोवाल में 15 कनाल 18 मरला जमीन) शामिल हैं.
NIA का खुलासा
NIA की जांच में खुलासा हुआ कि यह धमाका पाकिस्तान स्थित ISYF प्रमुख लखबीर सिंह रोडे के निर्देश पर किया गया था. रोडे ने ब्लास्ट के लिए IED पंजाब में सीमा पार तस्करी के जरिए भेजा था. उसने पाकिस्तान स्थित तस्कर जुल्फिकार उर्फ पहलवान, हरप्रीत सिंह उर्फ हैप्पी मलेशिया, सुरमुख सिंह, दिलबाग सिंह और रंजनप्रीत सिंह के साथ मिलकर भारत में विस्फोट और हथियारों की तस्करी के लिए एक आतंकी गैंग तैयार किया था.
यह मामला जनवरी 2022 में NIA ने स्थानीय पुलिस से लेकर दोबारा दर्ज किया था. यह मामला IPC, विस्फोटक अधिनियम, यूए (पी) अधिनियम और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान से बचाने के अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज किया गया था.
-भारत एक्सप्रेस
इस तरह की अन्य खबरें पढ़ने के लिए भारत एक्सप्रेस न्यूज़ ऐप डाउनलोड करें.