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शराब के शौकीनों की बल्ले-बल्ले, अब 99 रुपये में मिलेगी ब्रांडेड शराब, सरकार ने लागू किया नया नियम

नई शराब नीति के तहत लाइसेंस लेने की प्रक्रिया में भी बदलाव किया गया है. लाइसेंस लॉटरी के माध्यम से दिया जाएगा. इसके लिए कोई भी व्यक्ति आवेदन कर सकता है.

Liquor

सांकेतिक तस्वीर.

आंध्र प्रदेश की चंद्रबाबू नायडू सरकार ने अपना चुनावी वादा पूरा करते हुए राज्य में नई शराब नीति लागू की है, जिसके बाद अब किसी भी ब्रांड की शराब (Liquor) का 180 ML पैक सिर्फ 99 रुपये में मिलेगा. सीएम एन. चंद्रबाबू नायडू ने विधानसभा चुनावों के दौरान जनता से वादा किया था कि राज्य में उनकी सरकार बनने पर लोगों को किफायती दरों पर अच्छी क्वालिटी की शराब उपलब्ध कराई जाएगी.

नई Liquor पॉलिसी लागू

नई शराब नीति के तहत लाइसेंस लेने की प्रक्रिया में भी बदलाव किया गया है. लाइसेंस लॉटरी के माध्यम से दिया जाएगा. इसके लिए कोई भी व्यक्ति आवेदन कर सकता है. दुकानों के लाइसेंस को दो साल की वैधता के साथ दिया जाएगा. आवेदन शुल्क 2 लाख रुपये रखा गया है, जो नॉन रिफंडेबल है.

180 ML शराब 99 रुपये में मिलेगी

मामले की जानकारी देते हुए एनटीआर जिले की डीएम डॉ. जी श्रीजना ने बताया कि 113 शराब (Liquor) की दुकानों के लिए अब तक करीब 6 हजार आवेदन मिले हैं. इन आवेदनों का चयन लॉटरी के जरिए किया जाएगा. नई शराब नीति के तहत राज्य में किसी भी ब्रांड की 180 एमएल की शीशी 99 रुपये में बेची जाएगी.

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शराब की दुकानों के लिए लाइसेंस फीस को चार स्लैब में बांटा गया है, जिसमें 50 लाख रुपये से लेकर 85 लाख रुपये तक का शुल्क निर्धारित किया गया है. इतना ही नहीं, राज्य में शराब की 10 फीसदी दुकानें ताड़ी निकालने वालों के लिए आरक्षित रहेंगी.

-भारत एक्सप्रेस



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