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अब 2000 रुपये तक के पेमेंट पर देना पड़ सकता है 18% GST, 9 सितंबर को होगी जीएसटी काउंसिल की बैठक 

GST News: देश में पेमेंट एग्रीगेटर्स अभी हर ट्रांजेक्शन पर 0.5% से 2% तक शुल्क लेते हैं. अगर 18% GST लागू हुआ तो वे अतिरिक्त लागत व्यापारियों पर डाल सकते हैं. इसे जनता को झेलना पड़ेगा

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केंद्र सरकार की ओर से 9 सितंबर को गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल (GST Council) की बैठक कराई जाएगी. इसमें बिलडेस्क (BillDesk) और सीसीएवेन्यू (CCAvenue) जैसी पेमेंट एग्रीगेटर कंपनियों पर 18% GST लगाने के प्रस्ताव पर चर्चा की जा सकती है. कहा जा रहा है कि 2000 रुपये तक के पेमेंट पर 18% GST देना पड़ सकता है.

CNBC TV18 की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि GST फिटमेंट पैनल ये मान रहा है कि पेमेंट एग्रीगेटर कंपनियों पर GST लगाया जाना चाहिए. यदि यह फैसला होता है तो उन्हें डेबिट और क्रेडिट कार्ड से 2000 रुपये से कम के पेमेंट पर भी GST भरना पड़ सकता है.

जानकारों का कहना है कि 2000 रुपये के पेमेंट पर 18% GST लगने से सभी पेमेंट एग्रीगेटर कंपनियों को बड़ा झटका लगेगा, क्योंकि फिलहाल देश में कुल डिजिटल पेमेंट का 80% से ज्यादा लेनदेन 2000 रुपये से कम मूल्य का है.

फिलहाल, छोटे ट्रांजेक्शन पर GST से छूट दी गई है. हालांकि, GST फिटमेंट पैनल का मानना है कि उपरोक्त कंपनियों को बैंक की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है. ऐसे में यदि बिलडेस्क (BillDesk) और सीसीएवेन्यू (CCAvenue) जैसी पेमेंट एग्रीगेटर कंपनियों पर 18% GST लगा तो खलबली मच जाएगी.

बता दें कि पेमेंट एग्रीगेटर्स फिलहाल व्यापारियों से हर ट्रांजेक्शन पर 0.5% से 2% तक शुल्क लेते हैं. अगर GST लागू होता है तो वे अतिरिक्त लागत व्यापारियों पर डाल सकते हैं. अभी पेमेंट एग्रीगेटर्स 2000 रुपये से कम के ट्रांजेक्शन पर GST नहीं देते हैं.

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— भारत एक्सप्रेस

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