Delhi News: दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर कोचिंग सेंटर हादसा मामले में जेल में बंद कोचिंग सेंटर के सीईओ अभिषेक गुप्ता और देशपाल सिंह को राऊज एवेन्यू कोर्ट से फिलहाल राहत मिल गई है. कोर्ट ने दोनों को दोनों को एक-एक लाख रुपये की निजी मुचलके पर जमानत दे दी है.
संवाददाता ने बताया कि प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अंजू बजाज चांदना ने दोनों आरोपियों को 7 दिसंबर तक के लिए अंतरिम जमानत दी है. कोर्ट ने गुप्ता को 30 नवंबर तक रेड क्रॉस सोसाइटी के पास 2.5 करोड़ रुपये जमा करने का भी निर्देश दिया.
कोर्ट ने इन आरोपियों से ये भी कहा है कि कोचिंग सेंटर परिसर के लीज समझौते के अनुसार आरोपी अकेले ही संस्थान के पट्टेदार और सीईओ हैं, इसलिए वे किसी भी नुकसान के दावे और किसी व्यक्ति या सामग्री को हुए नुकसान के लिए जिम्मेदार होंगे.
न्यायाधीश ने कहा कि गुप्ता और सिंह क्रमशः आरएयू के आईएएस स्टडी सर्किल के सीईओ और समन्वयक थे और इसके मामलों को नियंत्रित करते थे.
— भारत एक्सप्रेस