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Gyanvapi Case: ASI को सर्वे रिपोर्ट सौंपने के लिए दिया गया एक सप्ताह का अतिरिक्त समय, 18 तारीश को अगली सुनवाई

सर्वे 100 दिनों के लिए आयोजित किया गया है, इस दौरान एएसआई ने कई बार विस्तार मांगा है. सर्वेक्षण लगभग एक महीने पहले समाप्त हो गया था और एएसआई ने अपनी रिपोर्ट दाखिल करने के लिए अतिरिक्त समय मांगा था.

Gyanvapi Case

अदालत में ज्ञानवापी के मामलों की सुनवाई.

Gyanvapi Case: वाराणसी जिला अदालत ने सोमवार को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) को ज्ञानवापी मस्जिद परिसर की वैज्ञानिक सर्वेक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए एक और सप्ताह का समय दिया.एएसआई द्वारा सर्वेक्षण रिपोर्ट दाखिल करने के लिए एक सप्ताह का समय मांगे जाने के बाद यह बात सामने आई है. अदालत ने मामले में सुनवाई की अगली तारीख 18 दिसंबर तय की है.

पिछली तारीख पर,अदालत ने 30 नवंबर को एएसआई को 10 दिन का समय दिया था और “प्रदान किए गए समय” के भीतर रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया था. कोर्ट ने पहले 17 नवंबर तक अपनी सर्वेक्षण रिपोर्ट जमा करने को कहा था. बाद में, एएसआई को अपनी रिपोर्ट दाखिल करने के लिए 28 नवंबर तक का समय दिया गया था.

ज्ञानवापी सर्वेक्षण विवरण: कब क्या हुआ

सर्वे 100 दिनों के लिए आयोजित किया गया है, इस दौरान एएसआई ने कई बार विस्तार मांगा है. सर्वेक्षण लगभग एक महीने पहले समाप्त हो गया था और एएसआई ने अपनी रिपोर्ट दाखिल करने के लिए अतिरिक्त समय मांगा था. अंतिम विस्तार 18 नवंबर को था, जब एएसआई ने 15 दिन और मांगे थे. कोर्ट ने इसके लिए 10 दिन की इजाजत दी थी. एएसआई 4 अगस्त से मस्जिद परिसर में सर्वेक्षण कर रहा था. इसमें वुजुखाना क्षेत्र को छोड़ दिया गया है, जिसे सुप्रीम कोर्ट के आदेश से सील कर दिया गया है.

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2 नवंबर को, एएसआई ने अदालत को बताया कि उसने सर्वेक्षण “पूरा” कर लिया है, लेकिन सर्वेक्षण में इस्तेमाल किए गए उपकरणों के विवरण के साथ रिपोर्ट संकलित करने के लिए कुछ और समय की आवश्यकता होगी. कोर्ट ने दस्तावेज जमा करने के लिए 17 नवंबर तक का अतिरिक्त समय दिया था. वाराणसी की एक अदालत ने 21 जुलाई को चार महिलाओं की याचिका के बाद सर्वेक्षण का आदेश दिया था, जिन्होंने मंदिर की पश्चिमी दीवार के पीछे स्थित श्रृंगार गौरी तीर्थ में प्रार्थना करने की अनुमति मांगी थी.

-भारत एक्सप्रेस



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