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Article 370 Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर आया शाह फैसल का रिएक्शन, बोले- ये था पुराना टूटा जहाज

Article 370 Supreme Court: मोदी सरकार द्वारा जम्मू कश्मीर से 370 हटाए जाने के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर अब सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है.

Article 370 Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के मोदी सरकार के कदम को लेकर सरकार के पक्ष में फैसला सुना दिया है. सरकार के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर की गई थीं लेकिन कोर्ट ने सरकार के फैसले को सही बताते हुए बरकरार रखा है. इसको लेकर नौकरशाह शाह फैसल का रिएक्शन आया है. उन्होंने इसको लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि ये अनुच्छेद टूटा हुआ पुराना जहाज था, जो कि हमें डुबो देता. शाह फैसल ने  सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर खुशी जताई है.

आईएएस शाह फैसल ने पोस्‍ट साझा करते हुए ल‍िखा, ”धारा 370 कोई नोवा ऑर्क (Noah’s Ark) नहीं था. यह एक पुराना, टूटा जहाज था, जो हमें भविष्य में डुबा देता. आइए व‍िकास की प्रक्र‍िया का स्वागत करें. सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर पुष्टि की है कि भारत एकजुट है और वास्‍तव‍िक सशक्तिकरण एक साथ रहने में है. 370 के बाद का भविष्य सभी का है. जम्मू-कश्मीर के लोगों के ल‍िए शांति और समृद्धि की बड़ी सफलता की कामना करता हूं.”


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शाह फैसल ने किया फैसले का स्वागत

शाह फैसल ने अपने ट्वीट के साथ प्रधानमंत्री कार्यालय, केंद्रीय गृह मंत्रालय और जम्‍मू-कश्‍मीर के उप-राज्‍यपाल कार्यालय को भी टैग क‍िया है. बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को अनुच्धेद 370 पर फैसला सुनाते हुए केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा भी जल्द से जल्द बहाल करने को कहा है. साथ ही निर्देश दिया कि जम्मू-कश्मीर में नए परिसीमन के आधार पर 30 सितंबर, 2024 तक चुनाव करवाए जाएं.

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सरकार के हक में सुनाया फैसला

सुप्रीम कोर्ट के मुख्‍य न्‍यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की 5 जजों वाली संविधान पीठ ने अनुच्छेद 370 को एक अस्थायी प्रावधान बताते हुए यह भी कहा कि राष्ट्रपति इसे रद्द कर सकते हैं. कोर्ट ने यह भी कहा कि जम्मू-कश्मीर से लद्दाख को अलग करने का फैसला वैध है. बता दें कि केंद्र सरकार ने 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर को 2 केंद्रशासित प्रदेशों में बांट द‍िया था. इसमें एक जम्मू-कश्मीर और दूसरा लद्दाख था. इसके साथ ही अनुच्छेद 370 को भी खत्म कर दिया था.

-भारत एक्सप्रेस 

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