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बीकानेर हाउस के कुर्की आदेश को पटियाला हाउस कोर्ट ने रद्द किया

पटियाला हाउस कोर्ट से राजस्थान सरकार को बड़ी राहत मिल गई है. कोर्ट ने बीकानेर हाउस के कुर्की आदेश को रद्द कर दिया है.

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पटियाला हाउस कोर्ट से राजस्थान सरकार को बड़ी राहत मिल गई है. कोर्ट ने बीकानेर हाउस के कुर्की आदेश को रद्द कर दिया है. कोर्ट ने राजस्थान सरकार की ओर से दायर अर्जी को स्वीकार करते हुए यह आदेश दिया है. राजस्थान सरकार की ओर से पेश एडवोकेट जनरल शिवमंगल शर्मा ने पक्ष रखा. पिछली सुनवाई में कोर्ट ने कुर्की के आदेश पर रोक लगा दिया था.

पटियाला हाउस कोर्ट ने राजस्थान के नगरपालिका नोखा के खिलाफ मध्यस्थता मामले में एक कंपनी के पक्ष में 92 लाख रुपए जारी करने का आदेश दिया है. हालांकि नगरपालिका नोखा ने पिछले माह यह रकम कोर्ट में जमा करा दी थी. पिछली सुनवाई में राजस्थान सरकार की ओर से पेश एडवोकेट जनरल शिवमंगल शर्मा ने कहा था कि नोखा नगर पालिका के पास बीकानेर हाउस का मलिकाना हक नहीं है, कोर्ट को गलत जानकारी दी गई थी, राजस्थान सरकार के पास बीकानेर हाउस का मलिकाना हक है.

पटियाला हाउस कोर्ट के जिला जज विद्या प्रकाश ने आदेश पारित करते हुए कहा था कि नगर पालिका इस सालकी शुरुआत में दायर अपील को खारिज किए जाने के बाद एनवायरो इंफ्रा इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड के पक्ष में 2020 का मध्यस्थता पुरस्कार अंतिम रूप ले चुका है. जज ने कोर्ट का निर्देश का पालन न करने पर बीकानेर हाउस को कुर्क करने का आदेश दिया था.

जज ने 18 सितंबर को पारित आदेश में कहा था कि अदालत के निर्देश का पालन नही किया गया है. अदालत ने कहा था कि इस बात पर गौर करते हुए कि बार-बार मौका दिए जाने के बावजूद देनदार अपनी संपत्ति का हलफनामा पेश करने के निर्देश का पालन करने में विफल रहा है. अदालत ने डिक्री धारक (डी एच) की ओर से पेश किए गए दलीलों से सहमति जताते हुए पाया था कि देनदार की अचल संपत्ति अथार्त बीकानेर हाउस के खिलाफ कुर्की वारंट जारी करने का यह एक उपयुक्त मामला है.

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अदालत ने 21 जनवरी 2020 को मध्यस्थता अधिकरण द्वारा पारित आदेश को लागू करने का अनुरोध वाली एक अर्जी पर यह आदेश दिया था. बता दें कि इससे पहले हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने आर्बिट्रेशन अवार्ड का पालन करने के लिए दिल्ली स्थित हिमाचल भवन को कुर्क करने का आदेश दिया है. हाई कोर्ट ने सेली हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कंपनी लिमिटेड की ओर से ऊर्जा विभाग के विरुद्ध दायर अनुपालन याचिका पर सुनवाई के बाद यह आदेश दिया था.



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