Bharat Express DD Free Dish

कोर्ट से फरार घोषित अपराधी को पुलिस ने दबोचा, चोरी के प्रयास के मामले में थी तलाश

उत्तर जिला पुलिस की कोतवाली थाना टीम ने विशेष अभियान के तहत एक फरार घोषित अपराधी को गिरफ्तार किया है. आरोपी की पहचान मिथु लाल (35 वर्ष) के रूप में हुई है, जो आजमगढ़, उत्तर प्रदेश का निवासी है.

Handcuffs

उत्तर जिला पुलिस की कोतवाली थाना टीम ने विशेष अभियान के तहत एक फरार घोषित अपराधी (Proclaimed Offender) को गिरफ्तार किया है. आरोपी की पहचान मिथु लाल (35 वर्ष) के रूप में हुई है, जो आजमगढ़, उत्तर प्रदेश का निवासी है. यह आरोपी लंबे समय से चोरी के प्रयास के मामले में फरार था और अपने पते व पहचान को बदलकर दिल्ली और आजमगढ़ में छिपा हुआ था.

आरोपी मिथु लाल को एफआईआर संख्या 451/2020 के तहत आईपीसी की धारा 379/511 (चोरी के प्रयास) में कोतवाली थाने में दर्ज मामले में गिरफ्तार किया गया था. कोर्ट से जमानत पर रिहा होने के बाद उसने ना तो जेल में आत्मसमर्पण किया और ना ही अदालत में पेश हुआ. इसके बाद 27 सितंबर 2024 को तिस हजारी कोर्ट ने उसे फरार घोषित कर दिया.

पुलिस टीम की रणनीति और ऑपरेशन

थाना कोतवाली की पीओ टीम, जिसमें हेड कांस्टेबल सोबिर राठी और हेड कांस्टेबल अरुण ढाका शामिल थे, इंस्पेक्टर जतन सिंह के नेतृत्व और एसीपी शंकर बनर्जी के मार्गदर्शन में काम कर रही थी. टीम ने स्थानीय मुखबिरों और तकनीकी निगरानी के जरिए आरोपी का पता लगाने में सफलता पाई.

23 जनवरी 2025 को पुलिस को जानकारी मिली कि मिथु लाल कोडिया पुल, चांदनी चौक इलाके में घूम रहा है. सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने तत्काल कार्रवाई की और मौके पर पहुंचकर जाल बिछाया. कुछ समय बाद आरोपी को मौके पर पकड़ लिया गया.

गिरफ्तारी के बाद पुलिस रिकॉर्ड से पुष्टि हुई कि मिथु लाल को तिस हजारी कोर्ट द्वारा फरार घोषित किया गया था. उसे धारा 35.1 (D) बीएनएसएस के तहत गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया. मिथु लाल का आपराधिक इतिहास भी सामने आया है. वह पहले भी कश्मीरी गेट और कोतवाली थाने में दर्ज 2 मामलों (लूट और चोरी) में संलिप्त पाया गया है.

पुलिस की सतर्कता और टीम के प्रयासों ने न केवल एक फरार अपराधी को पकड़ने में सफलता दिलाई है, बल्कि यह अभियान अन्य फरार अपराधियों के लिए भी एक कड़ा संदेश है.

ये भी पढ़ें- पति पर उबलता पानी डालने की आरोपी महिला को दिल्ली हाई कोर्ट ने अग्रिम जमानत देने से किया इनकार

-भारत एक्सप्रेस



इस तरह की अन्य खबरें पढ़ने के लिए भारत एक्सप्रेस न्यूज़ ऐप डाउनलोड करें.

Also Read