रोहित वेमुला.
Rohith Vemula Case: रोहित वेमुला की आत्महत्या मामले से जुड़ी मीडिया रिपोर्ट्स पर तेलंगाना पुलिस ने कहा है कि मामले में आगे जांच की जाएगी. तेलंगाना के पुलिस डीजीपी की तरफ से जारी प्रेस नोट में कहा गया है कि रोहित की मां और उसके भाई को कुछ लोगों पर संदेह है. ऐसे में इस जांच को आगे जारी रखने का फैलसा लिया गया है. बता दें कि शुक्रवार (3 मई) को तेलंगाना पुलिस ने हाईकोर्ट में इस मामले को लेकर एक क्लोजर रिपोर्ट पेश किया था. जिसमें पुलिस ने खुलासा किया था कि छात्र रोहित वेमुला दलित नहीं था.
मामले की जांच में यह बात भी निकलकर सामने आई कि उसने जाति छुपाने के डर से आत्महत्या कर ली थी. बता दें कि 2016 में रोहित वेमुला की आत्महत्या की वजह से देश के बड़े-बड़े विश्वविद्यालयों में दलित के खिलाफ भेदभाव को लेकर जमकर विरोध प्रदर्शन किया गया था.
पुलिस की रिपोर्ट में क्या है?
पुलिस ने तेलंगाना हाईकोर्ट में यह दावा किया है कि रोहित को अपनी जाति उजागर होने का डर था, जिसकी वजह से उसने आत्महत्या की. पुलिस के मुताबिक, रोहित ने खुद को अनुसूचित जाति से संबंधित नहीं बताया था. पुलिस की जांच में इस बात का उजाकर हुआ है कि रोहित वेमुला को डर सता रहा था कि उसकी जाति की सच्चाई सबके सामने आ जाएगी क्योंकि वह अनुसूचित जाति से संबंध नहीं रखता था.
इतना ही नहीं, पुलिस ने जो रिपोर्ट हाईकोर्ट को सौंपी है उसमें इस बात का भी जिक्र है कि रोहित को अनुसूचित जाति का सर्टिफिकेट उसकी मां ने दिलवाया था. पुलिस की रिपोर्ट में साफ-साफ इस बात का जिक्र है कि रोहित वेमुला ने इसी सर्टिफिकेट के जरिए तमाम एकेडमिक सर्टिफिकेट हासिल किए थे. पुलिस ने इस बात का भी खुलासा किया है कि रोहित को इस बात का भी भय था कि अगर उसकी जाति की सच्चाई सामने आ जाएगी तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है.
रोहित वेमुला का मामला क्या था?
हैदराबाद यूनिवर्सिटी के छात्रावास में 17 जनवरी 2016 को रोहित वेमुला ने आत्महत्या की थी. जिसके बाद देश के प्रायः विश्वविद्यालयों में विरोध प्रदर्शन हुए थे. रोहित वेमुला आंबेडकर स्टूडेंट्स एसोसिएशन नामक संगठन के सदस्य थे. साल 2015 में रोहित सहित कुल 5 पांच छात्रों पर आरोप लगा था कि उन्होंने एबीवीपी के सदस्य पर हमला किया था. जिसेक बाद रोहित सहित पांच छात्रों को हॉस्टल से निकाला गया था.
-भारत एक्सप्रेस
इस तरह की अन्य खबरें पढ़ने के लिए भारत एक्सप्रेस न्यूज़ ऐप डाउनलोड करें.