पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव
IRCTC मामले में कथित आरोपी और बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को राऊज एवेन्यू कोर्ट ने विदेश जाने की अनुमति दे दी है. स्पेशल जज विशाल गोगने ने तेजस्वी यादव को 25 लाख रुपये की निजी मुचलके पर 18 सितंबर से 8 अक्टूबर तक दुबई जाने की अनुमति दी है. कोर्ट ने तेजस्वी यादव को निर्देश दिया है कि वो अपनी दुबई यात्रा का पूरा विवरण कोर्ट में दाखिल करें.
कोर्ट ने रखी हैं ये शर्तें
इसके साथ ही कोर्ट ने तेजस्वी यादव से दुबई में रुकने से संबंधित एड्रेस और मोबाइल नंबर भी देने को कहा है. जिस नंबर पर उनसे संपर्क किया जा सके. कोर्ट ने तेजस्वी यादव को निर्देश दिया कि वो विदेश यात्रा से भारत लौटने के 48 घंटे के अंदर अदालत को सूचित करें. बता दें कि इससे पहले भी तेजस्वी यादव को कई बार विदेश जाने की अनुमति मिल चुकी है. तेजस्वी यादव कोर्ट की अनुमति से आस्ट्रेलिया, जापान और न्यूजीलैंड का दौरा कर चुके है.
क्या है मामला?
बता दें कि IRCTC का मामला लैंड फॉर जॉब मामले से अलग है. IRCTC घोटाला भी 2004 में लालू प्रसाद यादव के रेल मंत्री रहते हुआ था. दरअसल रेलवे बोर्ड ने उस वक्त रेलवे की कैटरिंग और रेलवे होटलों की सेवा को पूरी तरह IRCTC को सौप दिया था. इस दौरान रांची और पूरी के बीएनआर होटल के रखरखाव, संचालन और विकास को लेकर जारी टेंडर में अनियमितताएं किए जाने की बात सामने आई थी.
ईडी ने इन लोगों को बनाया आरोपी
इस मामले में ईडी ने 2017 में चार्जशीट दाखिल किया था. जिसमें लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, मेसर्स लारा प्रोजेक्ट एलएलपी, सरला गुप्ता, प्रेमचंद गुप्ता, गौरव गुप्ता, नाथ मल ककरानिया, राहुल यादव, विजय त्रिपाठी, देवकी नंदन तुलस्यान, मेसर्स सुजाता होटल, विनय कोचर, विजय कोचर, राजीव कुमार रेलान और मेसर्स अभिषेक फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड शामिल हैं.
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वहीं सीबीआई की ओर से दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लेकर सुनवाई कर रही है. सीबीआई ने लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव सहित 16 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल किया है. वर्ष 2004 से 2009 के बीच लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री रहे, उस समय रेलवे बोर्ड ने विभाग के सभी होटलों और ट्रेनों में केटरिंग सेवा IRCTC को सौप दिया था. इसी दौरान झारखंड के रांची और ओडिसा के पूरी में स्थित होटलों के टेंडर में गड़बड़ी की बात सामने आई थी.
-भारत एक्सप्रेस