Bharat Express DD Free Dish

पूर्व IAS अनिल टूटेजा की याचिका पर SC ने छत्तीसगढ़ और यूपी सरकार को जारी किया नोटिस, पढ़ें क्या है पूरा मामला

3 मई को यूपी एसटीएफ ने प्रिज्म होलोग्राफी सिक्योरिटी फिल्म्स प्राईवेट लिमिटेड के मालिक विधु गुप्ता को गिरफ्तार किया था.

Supreme Court

Chhattisgarh Liquor Scam: छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाला मामले में कथित आरोपी पूर्व आईएएस अनिल टूटेजा की ओर से दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ और यूपी सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. टूटेजा ने उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ में दर्ज एफआईआर को एक जगह ट्रांसफर की मांग की है. कोर्ट 27 अगस्त को इस मामले में अगली सुनवाई करेगा.

क्या है मामला?

वहीं नकली होलोग्राम बनाने के मामले में ट्रांजिट वारंट पर टूटेजा को यूपी के मेरठ कोर्ट में पेश किया गया. अनिल टुटेजा के खिलाफ कासना थाने में FIR दर्ज है. मामले में 3 मई को यूपी एसटीएफ ने प्रिज्म होलोग्राफी सिक्योरिटी फिल्म्स प्राईवेट लिमिटेड के मालिक विधु गुप्ता को गिरफ्तार किया था. आरोप है कि छत्तीसगढ़ एक्साइज डिपार्टमेंट ने अवैध रूप से प्रिज्म होलोग्राफी प्राइवेट लिमिटेड को टेंडर दिया था.

यह भी पढ़ें-संसद की सुरक्षा चूक मामले में दिल्ली पुलिस ने कोर्ट को बताई ये बात, अब सुनवाई 2 अगस्त को

टूटेजा को EOW ने किया था गिरफ्तार

कंपनी के मालिकों की मिली भगत से निविदा शर्तो को संशोधित कर अवैध रूप से निविदा आवंटित की गई थी. बदले में कमीशन लेकर डुप्लीकेट होलोग्राम की सप्लाई करवाई गई थी. टूटेजा इस समय ईओडब्ल्यू की गिरफ्त में आने के बाद रायपुर जेल में बंद हैं. जुलाई 2023 में छत्तीसगढ़ शराब नीति घोटाले से जुड़े नकली होलोग्राम मामले में ईडी ने नोएडा के कासना थाने में तत्कालीन आबकारी आयुक्त निरंजन दास, अनवर ढेबर, एपी त्रिपाठी और तत्कालीन सचिव इंडस्ट्रीज निलंबित IAS अनिल टूटेजा के खिलाफ केस दर्ज कराया था. इनके अलावा PHSF के डायरेक्टर विधु गुप्ता के खिलाफ धारा 420, 467, 468, 471, 484, 120बी IPC और अन्य धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है.

-भारत एक्सप्रेस



इस तरह की अन्य खबरें पढ़ने के लिए भारत एक्सप्रेस न्यूज़ ऐप डाउनलोड करें.

Also Read