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जौहर यूनिवर्सिटी को दी गई जमीन की लीज यूपी सरकार द्वारा रद्द करने के मामले में SC का कोई भी आदेश देने से इनकार

सुप्रीम कोर्ट में मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट ने यूपी सरकार द्वारा यूनिवर्सिटी को दी गई जमीन की लीज को रद्द करने के फैसले को चुनौती दी थी.

सुप्रीम कोर्ट

आजम खान के जौहर यूनिवर्सिटी को दी गई जमीन की लीज यूपी सरकार द्वारा रद्द करने के मामले सुप्रीम कोर्ट ने कोई भी आदेश जारी करने से इनकार कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने इलहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से मामले में जल्द सुनवाई करने के लिए कहा है. सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से इस मामले को प्रथमिकता से सुनने के लिए कहा.

दरअसल मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट ने इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दाखिल की थी. सुप्रीम कोर्ट में मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट ने यूपी सरकार द्वारा यूनिवर्सिटी को दी गई जमीन की लीज को रद्द करने के फैसले को चुनौती दी थी.

ये है मामला

मामला यूपी के सपा सरकार के शासन काल का है.  दरअसल, सपा सरकार के दौरान आजम खान ने रामपुर के मुर्तजा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का भवन समेत पूरा कैंपस 99 साल की लीज पर मौलाना मोहम्मद जौहर ट्रस्ट को दिलाया था. करीब 100 करोड़ रुपये की इस 3825 वर्ग मीटर संपत्ति के लिए मात्र 100 रुपये सालाना किराया तय किया गया था. इसके लिए आजम खान ने माध्यमिक शिक्षा विभाग के साथ एक करार भी किया था, लेकिन अब सरकार ने इसी करार की शर्तों के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए लीज कैंसिल कर दिया है.

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मामला लाहाबाद हाई कोर्ट में लंबित 

हालकि इस मामले से सम्बंधित मुकदमा इलाहाबाद हाई कोर्ट में लंबित है लेकिन वहाँ मामले की सुनवाई में लगातार देरी हो रही है जिसके मद्देनजर मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की है।

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