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शिमला मस्जिद विवाद: हिंदू संगठनों का हल्ला बोल, प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज, धारा 163 लागू

हिमाचल प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने इस मामले पर चिंता जताई है. उन्होंने कहा कि यह जनभावनाओं से जुड़ा मुद्दा है और सरकार को इसे गंभीरता से लेना चाहिए.

Shimla Masjid controversy

शिमला मस्जिद विवाद.

शिमला में अवैध मस्जिद निर्माण को लेकर तनाव बढ़ गया है. हिंदू संगठन मस्जिद निर्माण के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं. हिंदू संगठनों के आह्वान पर भारी संख्या में लोग सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं. जिसके बाद संजौली इलाके में कानून-व्यवस्था को बनाए रखने के लिए भारी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती की गई.

पुलिस ने किया लाठीचार्ज

इस दौरान प्रदर्शनकारियों के साथ पुलिस की झड़प भी हुई. जिसके बाद पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए लाठीचार्ज और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया.

शहर में धारा 163 लागू

प्रशासन ने स्थिति को भांपते हुए पहले ही भारत नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा आदेश जारी किया था. धारा 163 के तहत वही पाबंदियां लागू होती हैं, जैसे धारा 144 लगाए जाने पर थीं. धारा 163 लागू होने के बाद तहत, बिना अनुमति के सार्वजनिक स्थानों पर पांच या अधिक व्यक्तियों के इकट्ठा होने पर रोक लगाई गई थी। इस आदेश के तहत सार्वजनिक रैलियों, जुलूसों, धरनों और सार्वजनिक स्थानों पर नारेबाजी को भी प्रतिबंधित कर दिया गया था.

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बीजेपी ने सरकार से की ये मांग

वहीं इस मामले को लेकर हिमाचल प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने इस मामले पर चिंता जताई है. उन्होंने कहा कि यह जनभावनाओं से जुड़ा मुद्दा है और सरकार को इसे गंभीरता से लेना चाहिए. ठाकुर ने यह भी आरोप लगाया कि सरकार इस मुद्दे को दबाने की कोशिश कर रही है.

-भारत एक्सप्रेस

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