हेमंत सोरेन.
Jharkhand News: झारखण्ड के पूर्व मुख्यमंत्री, झामुमो के कार्यकारी अध्यक्ष और बरहेट विधायक हेमंत सोरेन को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा. हाईकोर्ट ने उन्हें विधानसभा के बजट सत्र में शामिल होने की अनुमति नहीं देते हुए उनकी याचिका ख़ारिज कर दी है.
सोमवार को रखा था फैसला सुरक्षित
सोमवार को हाईकोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा दायर उस याचिका पर सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसमें हेमंत सोरेन ने राँची PMLA की विशेष कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें उन्हें बजट सत्र में शामिल होने की अनुमति देने से इंकार कर दिया गया था. झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की बेंच में इस मामले की सुनवाई हुई. पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से जाने माने अधिवक्ता कपिल सिब्बल, पियूष चित्रेश और श्रेय मिश्रा ने बहस की. वहीं ईडी की ओर से एएसजीआई एस वी राजू ने हेमंत सोरेन की याचिका का विरोध किया.
विश्वास मत के दिन कोर्ट ने दी थी अनुमति
मालूम हो कि इससे पहले पीएमएलए कोर्ट ने हेमंत सोरेन को विश्वास मत के दिन सदन में उपस्थित रहने की अनुमति प्रदान की थी. तब ईडी की सुरक्षा में हेमंत विधानसभा गए थे और वहां उन्होंने अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ सदन मैं खूब बोला था. सोमवार को हाई कोर्ट द्वारा फैसला सुरक्षित रखने से पहले प्रवर्तन निदेशालय के वकील ने इस विषय को माननीय अदालत के सामने रखा था और कहा था की पिछली बार जब उन्हें अनुमति प्रदान की गई तो उन्होंने सदन का दुरुपयोग करते हुए माननीय अदालत के ऊपर भी कई प्रतिकूल टिप्पणियां की थी.
-भारत एक्सप्रेस