पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. कोर्ट 3 अक्टूबर को याचिका पर सुनवाई करेगा. यह याचिका एक वकील की ओर से दायर की गई है. जिसपर चीफ जस्टिस मनमोहन की अध्यक्षता बेंच ने याचिकाकर्ता से आज ही सभी दस्तावेज दाखिल करने को कहा है. सोनम वांगचुक को सोमवार की रात को सिंधू बॉर्डर से गिरफ्तार किया गया था.
सोनम वांगचुक अपनी 700 किलोमीटर की पदयात्रा करते हुए सोमवार की रात ही दिल्ली पहुचे थे. वांगचुक के साथ आए करीब 120 लोगों को भी पुलिस ने डिटेन किया है. सोनम वांगचुक जैसे ही दिल्ली में दाखिल हो रहे थे, वैसे ही पुलिस ने उन्हें रोक दिया.
दिल्ली पुलिस का कहना है कि क्षेत्र में भारतीय न्याय संहिता 168 लागू था और इस वजह से एक साथ पांच से अधिक लोग ग्रुप नहीं बना सकते हैं. इसी वजह से उन्हें हिरासत में लिया गया है. वांगचुक दिल्ली में राजघाट पर महात्मा गांधी की समाधि पर प्रदर्शन के लिए आ रहे थे. दिल्ली पुलिस ने 6 दिनों के लिए भारतीय न्याय संहिता की धारा 163 लागू कर दिया है.
यह पदयात्रा का आयोजन लेह एपेक्स बॉडी द्वारा किया गया था, जो पिछले चार साल से करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के साथ मिलकर लद्दाख के लिए राज्य का दर्जा दिए जाने और इसे संविधान की छठी अनुसूची में शामिल करने, लद्दाख के लिए लोक सेवा आयोग के साथ ही शीघ्र भर्ती प्रक्रिया शुरू करने और लेह एवं कारगिल जिलों के लिए अलग लोकसभा सीटों की मांग को लेकर आंदोलन का नेतृत्व कर रही है.
-भारत एक्सप्रेस
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