फाइल फोटो-सोशल मीडिया
Irfan Solanki: उत्तर प्रदेश के कानपुर से समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी को को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है. उनको जाजमऊ आगजनी मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट ने सात साल की सजा सुना दी है. इसके अलावा 30 हजार पांच सौ रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है.
बता दें कि वह फिलहाल महाराजगंज जेल में बंद हैं. शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए उनकी कोर्ट में पेशी हुई. मालूम हो कि कानपुर के जाजमऊ आगजनी मामले में सपा विधायक इरफान सोलंकी, उनके भाई रिजवान सोलंकी व साथी शौकत अली, मो. शरीफ और इसराइल आटे वाला को पहले ही दोषी करार दिया जा चुका है. फिलहाल एमपीएमएलए सेशन कोर्ट के विशेष न्यायाधीश सत्येंद्र नाथ त्रिपाठी ने सभी दोषियों को सात साल जेल की सजा सुनाई है. डीजीसी क्राइम दिलीप अवस्थी ने बताया इरफान सोलंकी को जाजमऊ आगजनी केस में सात साल जेल की सजा सुनाई गई है. 30 हजार 500 का जुर्माना भी लगाया गया है.
इनको भी मिली सजा
इलफान सोलंकी के साथ ही उनके भाई रिजवान सोलंकी, इजराइल आटे वाला, मो. शरीफ और शौकत अली को भी सात साल की सजा सुनाई गई है और सभी पर जुर्माना भी लगाया गया है. बता दें कि अगर ये जुर्माने की रकम अदा नहीं करते हैं तो इन्हें तीन महीने की अतरिक्त सजा काटने होगी. जुर्माने की रकम का 40 प्रतिशत पीड़िता (वादी) को दिया जाएगा.
इरफान के वकील ने कही ये बात
इस केस में बचाव पक्ष की ओर से इरफान रिजवान के अधिवक्ता सईद नकवी, शिवाकांत दीक्षित व करीम अहमद सिद्दीकी ने तर्क रखा गया कि दोषी इरफान सोलंकी विधायक हैं. सजा से उनकी विधायकी पर भी खतरा है, इसलिए कम से कम सजा सुनाई जाए.
जानें क्या है मामला
गौरतलब है कि जाजमऊ की डिफेंस कॉलोनी में स्थित एक प्लॉट में रहने वाली नजीर फातिमा के घर में सात नवंबर 2022 को आग लग गई थी. नजीर फातिमा ने सपा विधायक इरफान सोलंकी, उनके भाई रिजवान सोलंकी व उनके साथियों पर आग लगाने का आरोप लगाया था. इसके बाद इस मामले में अदालत ने इरफान, रिजवान, मो. शरीफ, शौकत अली व इजराइल आटे वाला को 3 जून को आगजनी, नुकसान पहुंचाने, मारपीट व जान से मारने की धमकी देने के आरोप में दोष करार दिया था. इसके बाद सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए सात जून की तारीख तय की गई थी.
-भारत एक्सप्रेस
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