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सुप्रीम कोर्ट ने कानपुर की सीसामऊ सीट से सपा के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी की याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है. उन्होंने जाजमऊ आगजनी मामले में दोषसिद्धि को चुनौती दी है.

कानपुर की सीसामऊ विधानसभा से सपा के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़े सवाल उठाए हैं. कोर्ट ने पूछा कि क्या एक सामान्य केंद्रीय कानून संगठित अपराध पर राज्य के विशेष कानूनों को अप्रभावी कर सकता है. इस मामले में सोलंकी गैंगस्टर एक्ट के तहत चल रही ट्रायल पर रोक चाहते हैं.

इरफान सोलंकी ने सुप्रीम कोर्ट में दोषसिद्धि पर रोक लगाने की याचिका दायर की। कानपुर की एमपी/एमएलए कोर्ट ने उन्हें 7 साल की सजा सुनाई, जिसके बाद उनकी विधायकी छिन गई.

इरफान सोलंकी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दोषसिद्धि पर रोक लगाने की मांग की थी. ताकि वो आगामी विधानसभा सभा चुनाव लड़ सके.

Kanpur: इलफान सोलंकी के साथ ही उनके भाई रिजवान सोलंकी, इजराइल आटे वाला, मो. शरीफ और शौकत अली को भी सात साल की सजा सुनाई गई है.

महिला ने सपा विधायक के साथ ही उनके भाई पर भी आगजनी और जमीन कब्जा करने का आरोप लगाते हुए केस दर्ज कराया था. वहीं पुलिस ने नातिन के मामले में अपहरण का केस दर्ज कर लिया है.

हाजी वसी पर कानपुर में हिंसा फैलाने के नाम पर टेरर फंडिंग करने का आरोप लगा है. सपा विधायक इरफान की पत्नी हाजी वसी की कंपनी हमराज कंस्ट्रक्शन में निर्देशक के पद पर नियुक्त थी.

कानपुर जाजमऊ थाना क्षेत्र स्थित डिफेंस कॉलोनी में रहने वाली नजीर फातिमा ने दोनों सोलंकी भाईयों पर गंभीर आरोप लगाए थे और प्लाट पर कब्जा करने की नियत से आगजनी की शिकायत पुलिस से की थी.

पिछले कुछ महीनों में इरफान सोलंकी पर 6 मुकदमे दर्ज हुए हैं. उनके साथ ही उनके भाई और कई गुर्गों पर भी गैंगेस्टर के तहत कार्रवाई की गई है. अब उनकी पत्नी के खिलाफ क्राइम ब्रांच जांच करेगी.

Kanpur News: बिल्डर शौकत पहलवान ने कथित रूप से समझौते पर ली गई जमीन पर जेल में बंद सपा विधायक सोलंकी ने अवैध तौर पर अर्जित धन इन्वेस्ट किया था.