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Madhu Koda को सुप्रीम कोर्ट ने दी बड़ी राहत, ED की याचिका पर सुनवाई से किया इनकार

मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कथित आरोपी झारखंड के पूर्व CM मधु कोड़ा को SC से बड़ी राहत मिल गई है. सुप्रीम कोर्ट ने ED द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई से फिलहाल इनकार कर दिया है.

Madhu Koda

मधु कोड़ा (फाइल फोटो)

मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कथित आरोपी झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत मिल गई है. सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई से फिलहाल इनकार कर दिया है. ईडी ने झारखंड हाईकोर्ट द्वारा निचली अदालत में चल रही कार्रवाई पर लगी रोक के खिलाफ याचिका दायर की है. हाईकोर्ट ने ट्रायल पर रोक लगा रखा है.

मधु कोड़ा ने झारखंड हाई कोर्ट में अपने खिलाफ आरोप गठन को चुनौती दी थी. इस मामले में ईडी ने साल 2018 में मधु कोड़ा और अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया था. इसके खिलाफ पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा ने झारखंड हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी. हाई कोर्ट ने ईडी से पूछा था कि किस आधार पर मधु कोड़ा के खिलाफ 3000 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाते हुए चार्जशीट दाखिल की है. ईडी इसको स्पष्ट करें.

इससे पहले मधु कोड़ा की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ दवे और विनय प्रकाश हाई कोर्ट को बताया था कि मधु कोड़ा पर मनगढ़ंत झूठा आरोप लगाया गया है.

ईडी द्वारा दाखिल सप्लीमेंट्री चार्जशीट में 3000 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग बताई गई है, लेकिन ये रकम कहां से आए और इन रकमों से मधु कोड़ा ने कहां-कहां संपत्ति ली, यह नही बताया गया है. सीबीआई ने भी मधु कोड़ा के खिलाफ जो चार्जशीट दाखिल किया है उसमें 20 करोड़ की गड़बड़ी की बात कही गई है, फिर ईडी ने कैसे उनके खिलाफ 3000 करोड़ रुपए का मनी लॉन्ड्रिंग का केस बनाया है.

मधु कोड़ा के 3000 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मधु कोड़ा के अलावे, मनोज पुनमिया, अरविंद व्यास, विनोद कुमार सिन्हा, विकास कुमार सिन्हा, विजय जोशी, अनिल आदिनाथ बड़तावडे ट्रायल फेस कर रहे है.

-भारत एक्सप्रेस



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