सुप्रीम कोर्ट.
Neet PG Exam News: नीट पीजी परीक्षा को टालने की मांग वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है. सीजेआई ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि अब नीट-पीजी परीक्षा को रीशेड्यूल करना संभव नहीं है.
मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ वकील संजय हेगड़े ने कहा कि केंद्र 1200 से घटाकर 500 कर दिए गए हैं, नीट यूजी मामले का असर नीट पीजी परीक्षाओं पर पड़ेगा.
सीजेआई ने कहा कि आजकल लोग बस यू ही आते हैं और कहते हैं कि परीक्षा स्थगित कर दो.
सीजेआई ने कहा- हम शिक्षाविद नहीं हैं
याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि केंद्र में कटौती की गई है, 2 परीक्षाएं सामान्य हो जाएंगी. सीजेआई ने कहा कि हम शिक्षाविद नहीं हैं. याचिकाकर्ता विशाल सोरेन ने याचिका दाखिल कर कहा गया था कि नीट पीजी उम्मीदवारों अपने परीक्षा केंद्र तक पहुचने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है. NBEMS की ओर से उन्हें ऐसे शहरों में सेंटर आवंटित किया गया है, जहां पहुचने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है. परीक्षा सेंटर दूर होने के अलावे, छात्रों को नॉर्मलाइजेशन के बारे में नही बताया गया था. सिर्फ शहर का नाम बताया गया है.
बता दें कि नीट पीजी का परीक्षा दो शिफ्ट में होना है. इसके लिए शहरों का आवंटन 31 जुलाई को किया गया था.
परीक्षा का आयोजन 23 जून को होना था
दरअसल, नीट पीजी 2024 परीक्षा का आयोजन 23 जून को होना था, लेकिन एग्जाम को परीक्षा को स्थगित कर दिया गया और नई तरीख 11 अगस्त तय की गई. अब छात्र 11 अगस्त की तारीख को आगे बढ़ाने की लगातार मांग कर रहे थे. इसको लेकर विरोध प्रदर्शन भी हो रहा है.
छात्रों का कहना है कि एनबीई की तरफ असुविधाजनक परीक्षा केंद्र आवंटित किए जा रहे हैं. छात्रों का यह भी कहना है कि हजारों किलोमीटर तक का सफर तय करना पड़ेगा. जिसके चलते उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा. आने-जाने से लेकर वित्तीय परेशानी तक झेलनी पड़ेगी. नीट पीजी परीक्षा में लाखों लोग शामिल हो रहे है.
— भारत एक्सप्रेस