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Supreme Court: उत्तराखंड के जोशीमठ में जमीन धंसने की घटना से संबंधित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट (SC) ने मंगलवार को तत्काल सुनवाई करने से इनकार कर दिया. जोशीमठ में धंसती हुई जमीन के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की मांग की थी. जिस पर कोर्ट ने कहा कि यहां आने वाले हर मामले अहम हैं, तुरंत सुनवाई नहीं की जा सकती. कोर्ट अब 16 जनवरी को इस मामले की सुनवाई करेगा. वही CJI डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि जो भी अहम मसला हो उन सभी को इस कोर्ट में आने की जरूरत नहीं, चुनी हुई सरकार भी है.
याचिकाकर्ता की ओर से पेश याचिका में जोशीमठ मामले में तत्काल सुनवाई करने के लिए कहा गया था. जिसके बाद भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और पीएस नरसिम्हा की पीठ ने कहा कि इस मुद्दे को देखने के लिए लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित संस्थान हैं.
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक वकील से याचिका का उल्लेख करने के लिए कहा,” जिसमें जोशीमठ के लोगों को राहत देने और तत्काल राहत प्रदान करने के लिए शीर्ष अदालत द्वारा तत्काल हस्तक्षेप की मांग रही, जो भूस्खलन के मद्देनजर भय में जी रहे हैं. इस याचिका को धार्मिक नेता स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने दायर किया. उन्होंने अपनी याचिका में लिखा कि भूस्खलन, जमीन फटने, मकानों की दीवारों में दरारों की वर्तमान घटनाओं को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को निर्देश देने की मांग की गई थी. याचिका में जोशीमठ के उन लोगों को तत्काल वित्तीय सहायता और मुआवजा प्रदान करने की मांग की गई.
उन्होंने याचिका में आगे कहा,” उत्तराखंड में केंद्र और राज्य सरकार द्वारा औद्योगीकरण, शहरीकरण और प्राकृतिक संसाधनों के विनाश के रूप में बड़े पैमाने पर मानव हस्तक्षेप के कारण पर्यावरण, पारिस्थितिक और भूगर्भीय गड़बड़ी हुई है.
उत्तराखंड के जोशीमठ में जमीन धंसने की घटनाओं से लोगों में खौफ है. घरों की दीवारें दरक रही हैं, सड़कें फट रहीं हैं, कई जगहों पर जमीन के नीचे से पानी बहता हुआ दिख रहा है. जिसको देखते हुए सरकार भी कई बड़े खत्म उठा रही है.
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