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अब्बास अंसारी की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से मांगा जवाब, चित्रकूट जेल कांड से जुड़ा है मामला

Chitrakoot Jail Incident: चित्रकूट जेल कांड मामले में विधायक अब्बास अंसारी की ओर से दायर जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.

अब्बास अंसारी (फोटो सोशल मीडिया)

Dipesh Thakur Edited by Dipesh Thakur

Supreme Court on Chitrakoot Jail Incident: चित्रकूट जेल कांड मामले में विधायक अब्बास अंसारी की ओर से दायर जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने अब्बास अंसारी की ओर से दायर जमानत याचिका को खारिज कर दिया था. जिसको अब्बास अंसारी ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. अब्बास अंसारी के साथ चित्रकूट जेल के अधिकारी और अब्बास अंसारी की पत्नी निकहत बानो को अभियुक्त बनाया गया था.

अब्बास अंसारी पर क्या है आरोप

बता दें कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अब्बास अंसारी को 18 नवंबर 2022 को नैनी जेल से चित्रकूट जिला कारागार भेज दिया गया था. अब्बास अंसारी पर आरोप है कि वो चित्रकूट जेल में अपनी पत्नी से गैरकानूनी तरीके से मुलाकात करने के मामले में अब्बास अंसारी सहित पांच लोगों के खिलाफ गैंगेस्टर की कार्रवाई की गई. जिसमें जेल कैंटीन ठेकेदार, निकहत सहित अन्य के खिलाफ पुलिस ने जांच शुरू कर दिया था.

इन लोगों के खिलाफ केस दर्ज

इस मामले में जेल अधीक्षक, डिप्टी जेलर, वार्डन के अलावा अन्य को गिरफ्तार किया गया था. जिसमें से कुछ लोग जमानत पर बाहर हैं. पुलिस ने इस मामले में अब्बास अंसारी, कैंटीन ठेकेदार कर्वी का रहने वाला नवनीत सचना, निकहत के ड्राइवर नियाज अंसारी, समाजवादी पार्टी के नेता फराज खान और खातों में पैसा ट्रांसफर करने वाले वाराणसी के शहबाज आलम खान के खिलाफ गैंगेस्टर एक्ट के तहत केस दर्ज किया था. बता दें कि 10 फरवरी 2023 को चित्रकूट के डीएम अभिषेक आनंद, एसपी वृंदा शुक्ला ने जेल में छापेमारी की और निकहत अंसारी को मौके से हिरासत में लिया था.

-भारत एक्सप्रेस



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