Bharat Express DD Free Dish

राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज मानहानि मामले में निचली अदालत की कार्यवाही पर सुप्रीम रोक, अगली सुनवाई 6 सप्ताह बाद

Supreme Court ने राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज मानहानि मामले में निचली अदालत में चल रही कार्यवाही पर अगले आदेश तक रोक लगा दिया है. कोर्ट ने झारखंड सहित अन्य को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब मांगा है. कोर्ट इस मामले में 6 सप्ताह बाद अगली सुनवाई करेगा.

Rahul Gandhi

राहुल गांधी. (फाइल फोटो)

कांग्रेस सांसद और लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) को सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल राहत मिल गई है. कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज मानहानि मामले में निचली अदालत में चल रही कार्यवाही पर अगले आदेश तक रोक लगा दिया है. कोर्ट ने झारखंड सहित अन्य को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब मांगा है. कोर्ट इस मामले में 6 सप्ताह बाद अगली सुनवाई करेगा.

अमित शाह को कहा था हत्यारा

राहुल गांधी ने झारखंड हाईकोर्ट के 22 फरवरी 2024 के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है. झारखंड हाईकोर्ट ने 2019 के लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) को हत्यारा कहने वाली उनकी कथित टिप्पणी को लेकर भाजपा नेता नवीन झा द्वारा दायर मानहानि के मुकदमे को खारिज करने की राहुल गांधी की मांग को खारिज कर दिया था. जिसपर भाजपा नेता नवीन झा के वकील के कहा था कि कोर्ट का यह आदेश राहुल गांधी के खिलाफ उनकी अनियंत्रित जुबान के लिए आपराधिक कार्यवाही का मार्ग प्रशस्त करता है.

झारखंड में चल रहा दो मुकदमा

बता दें कि झारखंड में राहुल गांधी के खिलाफ दो मुकदमा चल रहा है. बीजेपी नेता और शिकायतकर्ता नवीन झा ने रांची की निचली अदालत में अमित शाह पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी के खिलाफ मुकदमा दायर किया है. अमित शाह के मामले में एक और मुकदमा भाजपा नेता प्रताप कुमार ने चाईबासा कोर्ट में दायर किया था. इसपर चाईबासा कोर्ट ने जमानती वारंट भी जारी किया था, जिसे रद्द करने के लिए राहुल गांधी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी.

फिलहाल हाईकोर्ट ने इनके खिलाफ किसी भी तरह की कार्रवाई पर रोक लगा रखा है. दोनों मामले हाईकोर्ट में चल रहा है.


ये भी पढ़ें: अपनी शादी का कार्ड बांटने जा रहे व्यक्ति की कार में आग लगने से हो गई मौत


-भारत एक्सप्रेस



इस तरह की अन्य खबरें पढ़ने के लिए भारत एक्सप्रेस न्यूज़ ऐप डाउनलोड करें.

Also Read