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सीएम अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 14 अगस्त को करेगा सुनवाई, जमानत के लिए कोर्ट से लगाई गई है गुहार

CM Arvind Kejriwal: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा सीबीआई गिरफ्तारी और रिमांड को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 14 अगस्त को सुनवाई करेगा.

cm arvind kejriwal

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल.

CM Arvind Kejriwal: दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा सीबीआई गिरफ्तारी और रिमांड को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 14 अगस्त को सुनवाई करेगा. केजरीवाल की ओर से पेश सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने सीजेआई के समक्ष मेंशनिंग कर कहा कि मामला 20 अगस्त के लिए सूचीबद्ध किया गया है. लिहाजा इसे डिलीट नहीं किया जाए. सीजेआई ने कहा कि ठीक है. केजरीवाल ने सीबीआई द्वारा की गई गिरफ्तारी और रिमांड को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे रखी है. साथ ही केजरीवाल ने जमानत की सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई है.

गिरफ्तारी और रिमांड को चुनौती

दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल की ओर सीबीआई की गिरफ्तारी और रिमांड को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था और सीबीआई द्वारा केजरीवाल की गिरफ्तारी को कानून सम्मत बताया था. दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल की ओर सीबीआई के मामले में दायर जमानत याचिका को भी खारिज कर दिया था. दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि यह कहना गलत है कि ये गिरफ्तारी अवैध है. कोर्ट ने केजरीवाल को उचित मंच पर जमानत याचिका दायर करने की छूट दी थी.

केजरीवाल की गिरफ्तारी की तुलना इमरान खान से

बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान केजरीवाल की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने केजरीवाल की गिरफ्तारी की तुलना पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान से की थी. सिंघवी ने कहा था कि तीन दिन पहले हमने देखा कि पाकिस्तान में इमरान खान रिहा हुए और दूसरे केस में उन्हें दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन हम गर्व से कह सकते हैं कि हम वैसा देश नहीं है, ऐसा हमारे देश में नहीं हो सकता है.

सिर्फ एक व्यक्ति को जमानत

वहीं, सीबीआई की ओर से पेश वकील डीपी सिंह ने कहा था कि गिरफ्तार किए गए लोगों में से सिर्फ पांच को जमानत मिली है. ये कोई और नहीं बल्कि के कविता, मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल के अधीन काम करने वाले लोग हैं. निचली अदालत ने केजरीवाल की सीबीआई रिमांड खत्म होने के बाद 12 जुलाई तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया था.

दिल्ली के उपराज्यपाल ने आबकारी नीति में कथित अनियमितताओं और भ्र्ष्टाचार को लेकर सीबीआई से इसकी जांच कराने का आदेश दिया था, जिसके बाद इसे 2022 में रदद् कर दिया गया था. बता दें कि अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च 2024 को ईडी ने दिल्ली के कथित शराब घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाकर गिरफ्तार किया था और उन्हें 10 मई को चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत दी गई थी.

-भारत एक्सप्रेस

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