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UP News: जेल से गैंग चला रहा है माफिया अतीक अहमद का बेटा अली? मांगी 30 लाख की रंगदारी, दर्ज हुई दो FIR

Prayagraj: अली के खिलाफ दो लोगों ने रंगदारी मांगने का आरोप लगाया है और इसी के बाद दोनों मुकदमें करेली थाने में दर्ज हुए हैं और पुलिस जांच में जुट गई है.

अतीक और उसका बेटा अली (फोटो सोशल मीडिया)

UP News: माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ व बेटे असद के एनकाउंटर के बाद उसका पूरा कुनबा खत्म होने की कगार पर है लेकिन फिर भी इन लोगों का आतंक खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है. उसकी हत्या होने के बाद ये कहा जा रहा था कि अब प्रयागराज सहित पूरे प्रदेश में उसके आतंक का साया खत्म हो गया है. लेकिन अब खबर सामने आ रही है कि जेल में बंद उसके बेटे अली अहमद ने रंगदारी मांगी है और वह जेल में बैठकर ही गैंग चला रहा है. इस सनसनीखेज खुलासे के बाद प्रयागराज पुलिस ने 24 घंटे के भीतर दो एफआईआर दर्ज की है. अली अहमद के खिलाफ दोनों मामले करेली थाने में दर्ज हुए हैं.

अली पर दो लोगों ने लगाया है रंगदारी मांगने का आरोप

खबर सामने आ रही है कि, जेल में बंद अली अहमद के गुर्गे असद कालिया ने 10 लाख रुपए की रंगदारी मांगी है और ये फिरौती न देने पर उसके गुर्गों ने जान से मार देने की धमकी भी दी है. इस सम्बंध में एक मुकदमा पूर्व विधायक आसिफ जाफरी के भाई वाशिक जाफरी ने करेली थाने में दर्ज कराया है और पुलिस से शिकायत की है कि अली के गुर्गों ने उनसे 10 लाख की रंगदारी मांगी है. इसी के बाद अली अहमद और उसके गुर्गे असद कालिया और इमरान पर आईपीसी की धारा 387 और 506 में मुकदमा दर्ज किया गया है. बता दें कि माफिया अतीक का बेटा अली अहमद प्रयागराज की नैनी सेंट्रल जेल में बंद है.

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करेली निवासी मोहम्मद अफजल ने भी पुलिस से शिकायत की है और करेली थाने में मुकदमा दर्ज कराया है. अफजल ने पुलिस से शिकायत की है कि 7 अगस्त को उसके ऊपर और उसके भतीजे पर तीन लोगों ने जानलेवा हमला किया था. इसके बाद दोनों की जमकर पिटाई की थी और फिर बदमाशों ने जेल में बंद अली और असद कालिया का नाम लेते हुए कहा था कि असद ने 30 लाख रुपए की रंगदारी या प्लॉट देने की मांग की है.

मोहम्मद अफजल ने पुलिस के सामने अली अहमद के गुर्गों से जान का खतरा बताया है. इसी के बाद पुलिस ने इस मामले में अली के साथ ही उसके अन्य गुर्गों के खिलाफ IPC की कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है. इन लोगों पर धारा 447, 341, 307, 386, 323, 504, 506 और 120 B के तहत मामला दर्ज किया गया है. दोनों मामलों की जांच पुलिस कर रही है और पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जांच के बाद आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

-भारत एक्सप्रेस

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