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“ईडी गिरफ्तार ही करना चाहती है तो कर ले”, प्रोटेक्शन की मांग वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान बोले केजरीवाल के वकील

Delhi Liquor Policy Scam: दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में गिरफ्तारी से प्रोटेक्शन देने की मांग वाली केजरीवाल की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई जारी है.

Delhi High Court

दिल्ली हाई कोर्ट

Delhi Liquor Policy Scam: दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में गिरफ्तारी से प्रोटेक्शन देने की मांग वाली केजरीवाल की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई जारी है. कोर्ट में सुनवाई के दौरान ईडी ने केजरीवाल की याचिका पर ऐतराज जताया. ईडी ने कहा कि जबतक इस मामले में मुख्य याचिका पर मेंटेनिबिलिटी तय नहीं हो जाती तब तक इस मांग पर सुनवाई कैसे हो सकती है.

डीके शिवकुमार मामले का दिया हवाला

वहीं केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने डीके शिवकुमार मामले का हवाला देते हुए प्रोटेक्शन की मांग की. कोर्ट ने पूछा कि क्या आपने ED के समन का जवाब दिया. कोर्ट के इस सवाल पर केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि ED के सभी समन के जवाब हमने दिए हैं.

दो महीने और इंतज़ार कर ले ईडी- सिंघवी

केजरीवाल के वकील कहा कि चुनाव के बीच में 16 मार्च को नया समन जारी किया गया था. केजरीवाल पार्टी के नेशनल कन्वेनर हैं. अगर 8 महीने तक जांच एजेंसी ने इंतज़ार किया तो दो महीने और इंतज़ार कर सकती है, मामले में जांच 2020 से चल रही है.

केजरीवाल के वकील ने कहा कि क्या मुझे यह जानने का अधिकार नहीं है कि मुझे किस हैसियत से बुलाया जा रहा है? क्या यह कुछ ऐसा है जो मैं अचानक पूछ रहा हूं? केजरीवाल के वकील ने कहा कि अगर जांच एजेंसी गिरफ्तार करना ही चाहती है तो मुझे गिरफ्तार कर लें अगर आप इतने खुश हैं तो चुनाव के बाद मुझे गिरफ्तार कर लें. इस दौरान अरविंद केजरीवाल ने लोकसभा चुनाव तक गिरफ्तारी से संरक्षण मांगा. केजरीवाल के वकील ने कहा कि ED के समन बहुत खास हैं, यह चुनावी समन है.

ईडी से मांगे दस्तावेज

हाई कोर्ट ने केजरीवाल के वकील से कहा जब तक आप जांच में शामिल नहीं होंगे, आपको कैसे पता चलेगा कि जांच एजेंसी को किन चीजों/दस्तावेजों की जरूरत है? कोर्ट ने ED से कहा कि जिन दस्तावेज़ों, मेटीरियल के आधार पर आप केजरीवाल को समन कर रहे है वह हमको दिखाइए.

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ED ने कहा कि हमारे पास पर्याप्त सबूत हैं. हम केजरीवाल को इंडिविजुअल कैपेसिटी में समन जारी रहे हैं आज भी केजरीवाल जांच एजेंसी के सामने पेश नहीं हो रहे हैं. किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी से रोक के लिए कानून में कोई प्रवधान नहीं है.

-भारत एक्सप्रेस



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