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Prayagraj: प्रयागराज में फिर गरजा बुलडोजर, भूमाफिया रिजवान का अवैध कब्जा जमींदोज

Prayagraj: उमरपुर नीवां गांव के रिहायशी प्लाट संख्या 410 रकबा 290 वर्गमीटर पर बने अवैध कब्जे को तोड़ दिया गया. कोर्ट ने विपक्षी‌ द्वारा जबरन बनाये गए सीमेंटेड रोड व लोहे का गेट को 48 घंटे में हटाने का निर्देश दिया था.

जगह तोड़ने को तैयार बुलडोजर और पुलिस फोर्स

Atiq Ahmed: उत्तर प्रदेश के प्रयागराज (Prayagraj) में एक बार फिर बुलडोजर गरजा. धूमनगंज के उमरपुर नीवां गांव में माफिया रिजवान द्वारा कब्जाई गई जगह पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाया है. उमरपुर नीवां गांव के रिहायशी प्लाट से भू-माफिया का अवैध कब्जा हटाने की याचिका दायर कर मांग की गई थी. इस पर हाईकोर्ट ने 48 घंटे में अवैध कब्जा हटाने का निर्देश दिया था. इसी के बाद गुरुवार को भारी पुलिस फोर्स के बीच उस रास्ते व परिसर पर बुलडोजर चला दिया गया, जिसे भूमाफिया ने कब्जा किया था. इस दौरान मौके पर बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए थे.

मिली जानकारी के मुताबिक कोर्ट ने कमिश्नर प्रयागराज व एसडीएम सदर को 48 घंटे में कब्जा हटाने का आदेश दिया था. इसके बाद गुरुवार को उमरपुर नीवां गांव के रिहायशी प्लाट संख्या 410 रकबा 290 वर्गमीटर पर बने अवैध कब्जे को तोड़ दिया गया. कोर्ट ने विपक्षी‌ द्वारा जबरन बनाये गए सीमेंटेड रोड व लोहे का गेट को 48 घंटे में हटाने का निर्देश दिया था. इस मामले में मोहम्मद जकी की ओर से याचिका दाखिल की गई थी और कार्रवाई की मांग की थी. इसी के बाद जस्टिस एस पी केशरवानी और जस्टिस अनीस कुमार गुप्ता की खंडपीठ ने कब्जे वाली जमीन से कब्जा हटवाने का आदेश दिया था.

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वहीं भूमाफिया हसन एखलाक उर्फ रिजवान अहमद व परिवार के खिलाफ जबरन याची की जमीन को हथिया लेने व जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगा था. मीडिया सूत्रों की मानें तो रिजवान अहमद अतीक की करीबी बताया जा रहा है. वहीं मोहम्मद जकी का आरोप है कि उसे हमेशा अतीक का नाम लेकर डराया-धमकाया जाता रहा है. इसीलिए वह कभी इसके खिलाफ आवाज नहीं उठा सका.

हालांकि ये जमीन अतीक के करीबी की है, इस पर पुलिस-प्रशासन की ओर से कोई अधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है. वहीं प्रशासन मो. रिजवान को भूमाफिया के तौर पर निगरानी में ले लिया है और उसके अन्य निर्माणों की जांच की जा रही है.

-भारत एक्सप्रेस

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