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UP News: बसपा के पूर्व विधायक को एक महीने की जेल, 100 रुपए का लगा जुर्माना, जानिए क्या है मामला

Shamli: एक स्थानीय अदालत ने बसपा के पूर्व विधायक करतार सिंह भड़ाना को 2014 के लोकसभा चुनावों के दौरान आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन में दोषी पाया गया है.

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करतार सिंह भड़ाना (फोटो सोशल मीडिया)

UP News: बसपा के एक पूर्व विधायक को 2014 के लोकसभा चुनावों के दौरान आदर्श आचार संहिता उल्लंघन मामले में दोषी पाया गया है. जिसके चलते कोर्ट ने उनको एक महीने की जेल और 100 रुपए का जुर्माना लगाया है. जुर्माना न देने की दशा में 10 दिन के अतिरिक्त कारावास का भी प्रावधान किया गया है.

जानकारी के मुताबिक, एक स्थानीय अदालत ने बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के पूर्व विधायक करतार सिंह भड़ाना को 2014 के लोकसभा चुनावों के दौरान आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का दोषी पाया है और उनको सजा सुनाई है. इसके साथ ही कोर्ट ने पूर्व विधायक पर 100 रुपए की जुर्माना भी लगाया है. बताया जा रहा है कि नौ साल पहले 68 वर्षीय भड़ाना ने 2014 के लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान शामली में एक जनसभा की थी और इसी दौरान उन्होंने आचार संहिता का उल्लंघन किया था.

सूत्रों के मुताबिक, करतार सिंह भड़ाना कांग्रेस के पूर्व सांसद अवतार भड़ाना के बड़े भाई हैं. 18 अक्टूबर 2019 में बसपा छोड़कर उन्होंने भाजपा ज्वाइन कर ली थी. वह हरियाणा और उत्तर प्रदेश से भी विधायक रह चुके हैं. बता दें कि वह हरियाणा के पूर्व मंत्री और तीन बार के विधायक भी रह चुके हैं. वह शामली के खतौली के पूर्व विधायक रह चुके हैं.

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शामली पुलिस अधीक्षक ने दी पूरी जानकारी

शामली के पुलिस अधीक्षक अभिषेक ने बताया कि, पूर्व विधायक करतार सिंह भड़ाना ने 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान बाबरी थाना क्षेत्र के बुतराडा गांव में करीब 100-150 समर्थकों के साथ बिना अनुमति के एक जनसभा की थी. इसी मामलो के लेकर उन पर मामला दर्ज किया गया था और एक अप्रैल 2014 को उनके खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गई थी.

पुलिस अधिकारी के मुताबिक, सिविल जज सीनियर डिवीजन/अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट विजय कुमार वर्मा की अदालत ने बसपा नेता करतार सिंह भड़ाना को एक महीने की कैद और 100 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई है. जुर्माना अदा न करने पर 10 दिन के अतिरिक्त कारावास का भी प्रावधान किया गया है.

(एजेंसी इनपुट के साथ)

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