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बेसिक शिक्षकों के ट्रांसफर को लेकर नया फरमान जारी, प्रदेश भर से BSA को दिए गए खास निर्देश

Basic Teachers Transfer: 13 एवं 14 जनवरी को पारस्परिक अंत: जनपदीय स्थानांतरण के तहत शिक्षकों को कार्यमुक्त किए जाने की प्रक्रिया पूरी कर लेनी थी.

सांकेतिक फोटो-सोशल मीडिया

Basic Teachers Transfer: लम्बे समय से ट्रांसफर की मांग कर रहे बेसिक शिक्षकों की खबर सामने आ रही है. ट्रांसफर को लेकर हाल ही में बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव की ओर से एक नया फरमान जारी किया गया है. खबर सामने आ रही है कि ट्रांसफर होने के बाद जो शिक्षक कार्यग्रहण नहीं कर सके हैं, अब ऐसे शिक्षकों को कार्यमुक्त करने के निर्देश जारी किए हैं. मालूम हो कि, सूबे के परिषदीय विद्यालयों में पारस्परिक अंत: जनपदीय स्थानांतरण के तहत जो शिक्षक कार्यमुक्त होने या कार्यभार ग्रहण करने से वंचित रह गए थे. उनको लेकर निर्देश दिए गए हैं कि, रविवार को उन्हें कार्यमुक्त किया जाए और कार्यभार ग्रहण कराया जाए.

शिक्षकों को कार्यमुक्त करने का निर्देश जारी

मीडिया सूत्रों के मुताबिक, इस संबंध में बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव प्रताप सिंह बघेल ने प्रदेश के सभी जिला बेसिक शिक्षाधिकारियों (BSA) को दिशा-निर्देश जारी कर दिया है. मालूम हो कि 13 एवं 14 जनवरी को पारस्परिक अंत: जनपदीय स्थानांतरण के तहत शिक्षकों को कार्यमुक्त किए जाने की प्रक्रिया पूरी कर लेनी थी और उन्हें नए व संबंधित स्कूल में कार्यभार ग्रहण कराना था. वैसे इसको लेकर अधिकतर जिलों में यह प्रक्रिया पूरी कर ली गई थी. लेकिन, कई जिलों में शिक्षक इससे वंचित रहे गए थे. फिलहाल बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव ने अब ऐसे शिक्षकों को कार्यमुक्त करने का निर्देश जारी कर दिया है.

सचिव की ओर से जारी पत्र में क्या कहा गया?

बता दें कि, सचिव की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि, “बीएलओ/निर्वाचन कार्य में लगे शिक्षकों को निर्वाचन आयोग की ओर से जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप जिला निर्वाचन अधिकारी/जिला मजिस्ट्रेट की सहमति के बाद ही कार्यमुक्त करने एवं कार्यभार ग्रहण कराने की कार्यवाही की जाएगी.” इसी के साथ ये भी कहा गया है कि, जो शिक्षक अकादमिक रिसोर्स पर्सन के दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं, उनकी सहमति लेकर उन्हें अकादमिक रिसोर्स पर्सन के दायित्वों से मुक्त करते हुए कार्यमुक्त कराने और कार्यभार ग्रहण कराने की कार्रवाई की जाएगी. इसी के साथ निर्देश में ये भी कहा गया है कि, जो शिक्षक निलंबन के बाद बिना दंड के बहाल किए गए हैं और उनके विद्यालय में परिवर्तन नहीं हुआ है, उन्हें भी प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा.

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-भारत एक्सप्रेस

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