मथुरा पुलिस (फोटो ट्विटर)
UP News: उत्तर प्रदेश के मथुरा (Mathura) जिले में तमाम त्योहारों को देखते हुए 15 नवम्बर तक धारा 144 लागू कर दी गई है. किसी भी सार्वजनिक आयोजन के लिए प्रशासन से अनुमति लेनी होगी. इस सम्बंध में मथुरा के डीएम शैलेंद्र कुमार सिंह ने मीडिया को जानकारी दी है कि, त्योहारों पर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए ही जनपद में धारा 144 लागू की गई है जो कि 15 नवंबर तक लागू रहेगी. इसी के साथ मथुरा में पुलिस व्यवस्था चाक-चौबंद हो गई है.
डीएम शैलेंद्र कुमार सिंह ने आगे जानकारी दी और बताया कि, 21 सितंबर ब्रजराज ठा. श्री दाऊजी महाराज बलदेव का छठ महोत्सव है तो वहीं 23 सितंबर को राधाष्टमी, 28 सितंबर को ईद-ए-मिलाद है व दो अक्टूबर गांधी जयंती, 23 अक्टूबर को महानवमी, 24 अक्टूबर को दशहरा है, तो वहीं पांच नवंबर को अहोई अष्टमी, 10 नवंबर को धनतेरस, 12 नवंबर को दीपावली, 13 नवंबर को गोवर्धन पूजा, 15 नवंबर को यम द्वितीया आदि त्योहार मनाए जाएंगे. इन बड़े त्योहारों को देखते हुए ही जनपद में धारा 144 लागू की गई है. उन्होंने आशंका जताई कि, इन त्योहारों के दौरान घरों में होने वाले आयोजनों के दौरान शरारती तत्व व समाज विरोधी तत्व शांति व कानून व्यवस्था को प्रभावित कर सकते हैं. ऐसे व्यक्तियों को चिन्हांकित कर पाना संभव नहीं है. ऐसे में त्योहारों के बीच जिले में शांति-व्यवस्था रहे. इसीलिए धारा 144 लागू की गई है.
बरसाना में मनेगी राधाष्टमी, आईजी ने देखी व्यवस्था
दूसरी ओर बरसाना में राधा जन्मोत्सव को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं. इसी को देखते हुए मंगलवार को आइजी जोन दीपक कुमार बरसाना पहुंचे और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया. उन्होंने राधारानी मार्ग का पैदल भ्रमण किया और गोस्वामी समाज के लोगों से वार्ता की. उन्होंने बताया कि करीब डेढ़ हजार से अधिक पुलिसकर्मी राधाष्टमी पर सुरक्षा व्यवस्था संभालेंगे. इसके लिए पूरे जोन से पुलिस बल मांगा गया है. वहीं एसएसपी शैलेश कुमार पांडेय ने मीडिया को जानकारी दी कि, पूरे मेला क्षेत्र व मंदिर परिसर की निगरानी सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से होगी. हर गतिविधि पर पुलिस की पैनी नजर रहेगी और जगह-जगह पुलिस के जवान सादी वर्दी में तैनात रहेंगे.
-भारत एक्सप्रेस