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Uttarakhand: देवभूमि में धर्मांतरण को लेकर सख्त हुआ कानून, मिलेगी 10 साल की सजा

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सीएम पुष्कर सिंह धामी (फोटो फाइल)

उत्तराखंड में धामी सरकार की कैबिनट बैठक में कुल 25 अहम प्रस्ताव पास हुए है. बैठक में सबसे ज्यादा जोर धर्मांतरण के खिलाफ सख्त कानून बनाने पर दिया गया. धर्मांतरण पर कानून कई संसोधन किए गए है. जिसमें अब देवभूमि में धर्मांतरण कानून गैर जमानती होगा. इसके साथ ही अब इसमें 10 साल की सजा का प्रवाधन किया गया है. धामी सरकार में इस कड़े कानून के बाद ‘जव-जिहाद’ के मामलों पर राक लग सकती है. बता दें कि धामी कैबिनेट में कुल 26 मामले आए थे. जिसमें से 25 मामलों पर मुहर लगा दी गई है.

धामी कैबिनेट में जिन 25 अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी है. उसमें नैनीताल हाईकोर्ट को शिफ्ट करने को लेकर भी बड़ा फैसला लिया गया है. बैठक में नैनीताल हाईकोर्ट को हल्द्वानी में शिफ्ट करने की सैद्धांतिक मंजूरी देने का फैसला लिया गया है. बता दें कि हाईकोर्ट को शिफ्ट करने को बात लंबे समय से चल रही थी.

कैबिनेट के इन फैसलों पर भी नजर

धर्मांतरण और नैनीताल हाईकोर्ट के प्रस्ताव के अलावा पशुपालकों को महंगे भूसे से राहत दी गई है. इसको लेकर सरकार ने भूसे और साइलेज पर सब्सिडी बढ़ाई है. यही नहीं कौशल विकास केंद्र संचालकों को भुगतान के नियम भी बदल दिए गए है. अब संचालकों को प्रशिक्षण का भुगतान 3 नहीं 4 किस्तों में करना होगा.

वहीं दुग्ध विकास विभाग भी सहकारिता की तर्ज पर 75 प्रतिशत सब्सिडी देगा, इससे पहले अभी तक 50 फीसदी सब्सिडी मिलती थी. इससे दुग्ध सहकारी समितियों से जुड़े 52 हजार पशुपालकों को फायदा मिलेगा.

नगर पालिका विवाद को लेकर बनी कमेटी

इसके अलावा कैबिनेट में श्रीनगर नगर निगम और नगर पालिका विवाद को लेकर भी सब कमेटी का गठन किया गया है. इस कमेटी की अध्यक्षता शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल करेंगे. वहीं चंदन रामदास और कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत कमेटी के सदस्य तौर पर शामिल होंगे. इसके अलाव कई और मुद्दे भी बैठक में चर्चा के लिए लाए जा सकते हैं.

– भारत एक्सप्रेस

 

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