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Mukhtar Ansari Life Imprisonment: 32 साल का इंतजार हुआ खत्म,अवधेश राय हत्याकांड मामले में मुख्तार अंसारी को उम्रकैद की सजा और 1 लाख रुपये जुर्माना

Mukhtar Ansari Life Imprisonment: कांग्रेस नेता अवधेश राय हत्याकांड मामले में 32 साल बाद अदालत का फैसला आया है. वाराणसी की MP-MLA कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए मुख्तार अंसारी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, साथ ही एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है.

Mukhtar Ansari

मुख्तार अंसारी (फोटो फाइल)

Mukhtar Ansari Life Imprisonment: कांग्रेस नेता अवधेश राय हत्याकांड मामले में 32 साल बाद अदालत का फैसला आया है.  वाराणसी के MP-MLA कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए मुख्तार अंसारी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, साथ ही एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. बता दें कि 3 अगस्त 1991 को अवधेश राय को गोली मार दी गई थी.वाराणसी के चेतनगंज थाने से 50 मीटर की दूरी पर इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया था.

अवधेश राय के भाई ने इस हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई थी. मृतक के भाई ने मुख्तार अंसारी के साथ-साथ पूर्व विधायक अब्दुल कलाम, भीम सिंह, कमलेश सिंह व राकेश न्यायिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था. वहीं 32 साल तक चले इस मामले में सुनवाई की प्रक्रिया पूरी होने पर अदालत ने उक्त मुकदमे में फैसले के लिए 5 जून की तिथि निर्धारित की थी.

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विशेष न्यायाधीश (एमपी-एमएलए) अवनीश गौतम की अदालत में लंबित मुकदमे में पिछली सुनवाई पर मुख्य आरोपित पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी के वकील श्रीनाथ त्रिपाठी ने 41 पृष्ठ में अपनी लिखित बहस अदालत के समक्ष पेश की थी. बता दें कि इस मामले में जहां मुख्तार अंसारी बांदा जेल में बंद हैं तो वहीं भीम सिंह गाजीपुर जेल में बंद है. तो वहीं इसी हत्याकांड के नामजद आरोपी कमलेश सिंह और विधायक अब्दुल कलाम की मौत हो चुकी है. वहीं  पांचवे आरोपी राकेश ने अपनी फाइल अलग करवा ली थी, जिसका ट्रायल प्रयागराज सेशल कोर्ट में चल रहा है.

-भारत एक्सप्रेस

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