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रील बनाने के चक्कर में जान की भी परवाह नहीं…ऊंची इमारत से लटकी लड़की…Video देख कांप जाएगी रूह, अब होगी इतने साल की जेल

Video Viral: पुलिस ने बताया कि दोनों आरोपी एथलीट हैं. पहले तो दोनों को पुलिस स्टेशन बुलाकर कड़ी फटकार लगाई गई है, इसके बाद नोटिस भी जारी किया गया है.

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वीडियो ग्रैब-सोशल मीडिया

Video Viral: सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर रील्स और वीडियो बनाकर रातो-रात फेमस होने की सनक युवाओं पर इस कदर सवार हो गई है कि वो अपनी जान से भी खेलने से बाज नहीं आ रहे हैं. इसका ताजा उदाहरण एक वायरल रील्स के सामने आने पर मिला है. इस रील (reel) में एक लड़की ऊंची इमारत से लटकती हुई दिखाई दे रही है. इमारत की छत पर बैठे लड़के ने उसे एक हाथ से पकड़ रखा है और लड़की हवा में लटक रही है तो वहीं दूसरा लड़का रील बना रहा है.

ये वीडियो सोशल मीडिया पर जैसे ही वायरल हुआ, देखकर लोगों की रूह कांप गई. तो वहीं इस वीडियो के वायरल होने के बाद पुलिस ने सख्त एक्शन लिया है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये वीडियो मुम्बई-बेंगलुरु राजमार्ग से दूर नरहे इलाके से सामने आया है. जिस इमारत पर ये वीडियो बनाया गया है वो एक सूनसान इलाके में स्थित है. वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि किस तरह लड़की अपनी जान के साथ खिलवाड़ करते हुए नजर आ रही है. तो वहीं उसके इस काम में दोनों लड़के भी साथ दे रहे हैं.

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पुलिस ने मामला किया दर्ज

इस वीडियो के सामने आते ही पुणे शहर की पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है. शुक्रवार को पुलिस ने आईपीसी की धारा 308 भी जोड़ दी है. पहले इस मामले में पुलिस ने केवल धारा 336 (दूसरों की जान या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालना) के तहत ही केस दर्ज किया था. भारती विद्यापीठ पुलिस स्टेशन के एक अधिकारी ने कहा है कि इस मामले में एक पुरुष और एक महिला के खिलाफ गैर इरादतन हत्या के प्रयास में मामला दर्ज किया गया है. इन लोगों ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल किया है जिसमें जानलेवा स्टंट करते दिखाई दे रहे हैं.

एथलीट हैं दोनों आरोपी

पुलिस ने बताया कि दोनों आरोपी एथलीट हैं. पहले तो दोनों को पुलिस स्टेशन बुलाकर कड़ी फटकार लगाई गई है, इसके बाद नोटिस भी जारी किया गया है. इसके अलावा पुलिस ने लोगों से अपील की है कि फेमस होने के लिए इस तरह से खतरनाक स्टंट न करें और अपनी जान को खतरे में न डालें. बता दें कि धारा 308 के तहत मामला दर्ज होने के बाद आरोपियों को तीन साल तक की सजा हो सकती है.

 

-भारत एक्सप्रेस

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