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VIVO मनी लॉन्ड्रिंग मामला: मोबाइल निर्माता LAVA के MD की जमानत याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने ईडी से मांगा जवाब

राय को पिछले साल अक्टूबर में वीवो-इंडिया के खिलाफ मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में ईडी ने गिरफ्तार किया था.

delhi high court

दिल्ली हाईकोर्ट.

Prashant Rai Edited by Prashant Rai

चीनी स्मार्टफोन निर्माता वीवो से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में बंद लावा इंटरनेशनल मोबाइल कंपनी के एमडी हरिओम राय की ओर से दायर जमानत याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. जस्टिस मनोज कुमार ओहरी ने दाखिल दो याचिकाओं पर कोर्ट ने एजेंसी से जवाब मांगा है. राय को पिछले साल अक्टूबर में वीवो-इंडिया के खिलाफ मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में ईडी ने गिरफ्तार किया था.

ईडी ने पहले वीवो-इंडिया और अन्य के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम की आपराधिक धाराओं के तहत आरोप पत्र दायर किया है. पिछले महीने, एक ट्रायल कोर्ट ने राय को जमानत देने से इनकार कर दिया था, जिसमें कहा गया था कि राहत के लिए कोई आधार नहीं बनता है. ईडी ने दावा किया है कि आरोपी की कथित गतिविधियों ने वीवो-इंडिया को गलत तरीके से लाभ कमाने में सक्षम बनाया जो देश की आर्थिक संप्रभुता के लिए हानिकारक था.

एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग एजेंसी ने जुलाई 2022 में वीवो-इंडिया और उससे जुड़े लोगों पर छापा मारा था और चीनी नागरिकों और कई भारतीय कंपनियों से जुड़े एक बड़े मनी लॉन्ड्रिंग रैकेट का भंडाफोड़ करने का दावा किया था. ईडी ने तब आरोप लगाया था कि भारत में करों के भुगतान से बचने के लिए वीवो-इंडिया द्वारा चीन को 62,476 करोड़ रुपये अवैध रूप से हस्तांतरित किए गए थे. कंपनी ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा था कि वह “अपने नैतिक सिद्धांतों का दृढ़ता से पालन करती है और कानूनी अनुपालन के लिए समर्पित है.

ये भी पढ़ें- महादेव ऐप मामले में गिरफ्तार सुनील दम्मानी को सुप्रीम कोर्ट ने सशर्त जमानत दी, हर 15 दिन में ED कार्यालय में उपस्थिति होने का निर्देश

-भारत एक्सप्रेस 



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