RBI
RBI ने मंगलवार को कुछ बैंकिंग नियामक मानदंडों का पालन न करने पर ICICI बैंक लिमिटेड पर 12.19 करोड़ रुपये और कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड पर 3.95 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है. आरबीआई ने कहा कि आईसीआईसीआई बैंक ने उन कंपनियों को लोन दिया था जिनमें उसके दो निदेशक भी निदेशक थे. बैंक गैर-वित्तीय उत्पाद का विपणन और बिक्री में लगा हुआ था, और निर्धारित समयसीमा के भीतर आरबीआई को धोखाधड़ी की रिपोर्ट करने में विफल रहा.
The Reserve Bank of India (RBI) imposed a monetary penalty of Rs 12.19 crore on ICICI Bank Ltd. for contravention and non-compliance with the RBI directions on ‘Frauds classification and reporting by commercial banks and select Fls’: RBI pic.twitter.com/nZeI174wrW
— ANI (@ANI) October 17, 2023
कोटक महिंद्रा बैंक पर इस वजह से लगाया गया जुर्माना
केंद्रीय रिजर्व बैंक ने “बैंकों द्वारा वित्तीय सेवाओं की आउटसोर्सिंग में जोखिम प्रबंधन और आचार संहिता”, “बैंकों द्वारा नियुक्त रिकवरी एजेंट”, पर आरबीआई के निर्देशों का अनुपालन न करने के लिए कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड पर 3.95 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया. आरबीआई ने अपने सर्कुलर में कहा कि कोटक महिंद्रा बैंक सेवा प्रदाता की वार्षिक समीक्षा या उचित परिश्रम करने में विफल रहा.
The Reserve Bank of India (RBI) imposed a monetary penalty of Rs 3.95 crore on Kotak Mahindra Bank Limited for non-compliance with RBI directions: RBI pic.twitter.com/ngFQrOzhb9
— ANI (@ANI) October 17, 2023
7 बजे शाम से 7 बजे सुबह तक ग्राहकों से किया संपर्क: RBI
आरबीआई ने कहा कि बैंक ने मंजूरी के नियमों और शर्तों के विपरीत, संवितरण की वास्तविक तारीख के बजाय संवितरण की नियत तारीख से ब्याज लगाया, और ऋण पर पूर्व भुगतान जुर्माना लगाने के लिए ऋण समझौते में कोई खंड नहीं होने के बावजूद फौजदारी शुल्क लगाया. आरबीआई ने आगे कहा कि कोटक महिंद्रा बैंक यह सुनिश्चित करने में भी विफल रहा कि ग्राहकों से शाम 7 बजे के बाद और सुबह 7 बजे से पहले संपर्क नहीं किया जाए. आरबीआई ने कहा कि दोनों बैंकों के खिलाफ जुर्माना नियामक अनुपालन में कमियों के आधार पर लगाया गया है. इसका उद्देश्य बैंकों द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता को प्रभावित करना नहीं है.
-भारत एक्सप्रेस
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