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Bihar: क्या फिर जेल जाएंगे IAS कृष्णैया की हत्या के दोषी आनंद मोहन? सुप्रीम कोर्ट ने बाहुबली समेत बिहार और केंद्र सरकार को जारी किया नोटिस, 2 हफ्ते में मांगा जवाब

Anand Mohan: बिहार के बाहुबली नेता और पूर्व सांसद आनंद मोहन भले ही जेल से रिहा हो चुके हों. लेकिन, उनकी रिहाई के खिलाफ लगातार आवाजें उठ रही हैं. पूर्व IAS जी कृष्णैया की पत्नी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है. उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को आनंद मोहन समेत बिहार सरकार और केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर दिया. देश की शीर्ष अदालत ने आनंद मोहन, बिहार सरकार और केंद्र सरकार से 2 हफ्ते के भीतर जवाब मांगा है.

गौरतलब है कि बाहुबली नेता आनंद मोहन IAS जी कृष्णैया की हत्या के दोषी हैं और वह उम्र कैद की सजा काट रहे थे. लेकिन, बिहार की सियासत में काफी प्रासंगिक किरदार निभाने वाले आनंद मोहन को बिहार की नीतीश सरकार ने जेल से रिहा कर दिया. हालांकि, उनके साथ अन्य 25 कैदियों को भी रिहा किया गया.

कारा अधिनियम में बदलाव करके कराया रिहा

सरकार ने इसके लिए बाकायदा कारा अधिनियम में बदलाव किया. बिहार सरकार के इस फैसले के खिलाफ आलोचनाएं तो शुरू हुईं, लेकिन आलोचना का गढ़ गैर-राजनीतिक दलों में ही रहा. यहां तक की मुख्य विपक्षी पार्टी बीजेपी ने भी इस मामले पर कोई आक्रामक रुख नहीं दिखाया. बिहार सरकार के फैसले के खिलाफ जी कृष्णैया की पत्नी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और न्याय की गुहार लगाई.

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कृष्णैया की पत्नी ने अपने बयान में कहा था कि बिहार सरकार के इस फैसले से वो काफी आहत हैं. उन्होंने लोगों से नीतीश कुमार की पार्टी को समर्थन नहीं देने का आह्वान भी किया था. कृष्णैया की बेटी ने भी रिहयाई के फैसले को अन्याय बताया था. वहीं, देश की IAS लॉबी ने भी अपना आक्रोश जाहिर किया था.

दरअसल, 1994 में गोपालगंज के डीएम जी कृष्णैया की मुजफ्फरपुर में एक शवयात्रा के दौरान हत्या कर दी गई. आनंद मोहन पर भीड़ को उकसाने का आरोप लगा था. बाद में यह आरोप कोर्ट में सिद्ध हुआ और उन्हें फांसी की सजा हुई. बाद में यह सजा उम्रकैद में तब्दील कर दी गई.

– भारत एक्सप्रेस

Rahul Singh

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