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UP Employment Scheme: यूपी में बेरोजगार युवाओं को 25 लाख दे रही है योगी सरकार, शुरू करें स्टार्टअप, इस तरह करना होगा आवेदन

UP Employment Scheme: युवाओं को रोजगार मुहैया कराने के लिए यूपी सरकार लगातार कई कल्याणकारी योजनाओं की घोषणा कर रही है. ताकि युवा खुद का व्यवसाय शुरू कर सकें या फिर खेती-किसानी कर लाभ उठा सकें. इसी क्रम में सीएम ने प्रदेश के शिक्षित बेरोजगार युवाओं को उनके पैर पर खड़ा करने के लिए यूपी मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना की शुरुआत की है, जिसका मुख्य उद्देश्य शिक्षित युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसरों को बढ़ावा देना है. इस य़ोजना के माध्यम से युवा वर्ग खुद का व्यवसाय या स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं. आर्थिक मदद देने के लिए सरकार इस योजना के तहत कम ब्याज दर पर 25 लाख तक का लोन मुहैया करा रही है.

मिली जानकारी के मुताबिक, यूपी मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत सरकार पात्र युवाओं को 25 लाख रुपये तक का लोन उनके बैंक खाते में मुहैया कराएगी, जिसके युवा स्वरोजगार शुरू कर सकते हैं. बता दें कि इस योजना के तहत सरकार दो सेक्टर उद्योग और सेवा क्षेत्र में लोन दे रही है. जहां उद्योग क्षेत्र के लिए 25 लाख रुपये तो वहीं सर्विस क्षेत्र में 10 लाख रुपये का लोन देने का प्रावधान योजना में रखा गया है. वहीं इस लोन पर सरकार 25 प्रतिशत सब्सिडी भी दे रही है, जिसके तहत उद्योग क्षेत्र में 6.25 लाख और सेवा क्षेत्र में 2.5 लाख की मार्जिन मनी मिल रही है, जो कि युवाओं के लिए खासी लाभदायक है.

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ये युवा होंगे पात्र

बता दें कि यूपी मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना 2018 में 24 अप्रैल को शुरू की गई थी, ताकि रोजगार के अवसर में बढ़ोत्तरी की जा सके. इस योजना के लिए वही लोग पात्र होंगे जो स्थाई रूप से यूपी के निवासी होंगे. कम से कम हाईस्कूल पास हों और इसके साथ ही वह 18 से 40 साल के बीच की उम्र के हों. तो इसी के साथ ही आवेदनकर्ता के पास बैंक खाता होना जरूरी है, जो कि उनके आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए. इसके अलावा वह किसी बैंक से डिफाल्टर घोषित नहीं होना चाहिए.

ये दस्तावेज हैं जरूरी

योजना का लाभ लेने वाले के पास आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, 10वीं पास की मार्कशीट और सर्टिफिकेट, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र और बैंक के अकाउंट की डिटेल होनी आवश्यक है. इन दस्तावेजों की जांच की जाएगी और इसी के बाद आवेदक को योजना का लाभ मिल सकेगा.

आवेदन का तरीका

जो लोग इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, उन्हें सबसे पहले उत्तर प्रदेश सरकार की उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय की ऑफिशियल साइट https://diupmsme.upsdc.gov.in/ पर जाना होगा. जहां पर मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना का ऑप्शन पर क्लिक करना होगा. इसके बाद खुली विंडो में नवीन उपयोगकर्ता पंजीकरण के विकल्प को चुनना होगा. पंजीकरण फॉर्म खुलने के बाद इसे भरकर रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी करनी होगी. इसके बाद आवेदक को उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय की ऑफिशियल वेबसाइट पर लॉगिन करना होगा और फिर आवेदन संख्या दर्ज करनी होगी. इसके बाद आवेदन स्थिति से संबंधित जानकारी देने के बाद इस योजना के लिए आवेदन दिया जा सकता है. फिलहाल किसी भी प्रकार की समस्या या शिकायत होने पर यूपी मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के हेल्पलाइन नंबर: 2208321, 2208310, 2208313, 2207004 पर संपर्क किया जा सकता है और किसी भी तरह की समस्या पर समाधान पाया जा सकता है.

  • भारत एक्सप्रेस
Archana Sharma

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