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दंगा भड़काने के मामले में आम आदमी पार्टी के दो विधायक दोषी करार,अब खाएंगे जेल की हवा

दंगा भड़काने के मामले में आम आदमी पार्टी के दो विधायक दोषी करार,अब खाएंगे जेल की हवा

नई दिल्ली— दिल्ली की अदालत ने आम आदमी पार्टी के विधायक अखिलेशपति त्रिपाठी औऱ संजीव झा को दंगा भड़काने के मामले में दोषी पाया है. बुराड़ी दंगा मामले में अदालत दोनों ‘आप’ विधायकों को 21 सितंबर को सजा सुनाएगी.

आखिर क्या है पूरा मामला ?

दरअसल 2015 में दिल्ली के बुराड़ी इलाके से 2 बच्चों के साथ जबरदस्ती करने का मामला सामने आया था. इस मामले पर लोगों ने पुलिस पर आरोप लगाया था कि वो दोषियों को बचाने की कोशिश कर रही है. इसी मामले पर आम आदमी पार्टी के विधायक अखिलेशपति त्रिपाठी औऱ संजीव झा कार्यकर्ताओं के साथ थाने पहुंचे थे, जहां उनकी पुलिस के साथ तीखी नोक-झोक हो गई थी. यहां तक कि मामला इतना बढ़ गया कि बात हाथा-पाई तक जा पहुंची. आप कार्यकर्ताओं ने पुलिस पर आरोप लगाया कि उन्होंने ‘आप’ के नेताओं पर बंदूक तानकर जान से मारने की धमकी दी. वहीं पुलिस का आरोप था कि  ‘आप’ के विधायकों ने लोगों को हिंसा के लिए उकसाया था.

आप कार्यकर्ता औऱ पुलिसकर्मी हुए थे घायल

बुराड़ी हिंसक घटना में 9 पुलिसकर्मी घायल हुए थे, जबकि ‘आप’ के विधायकों औऱ कार्यकर्ताओं को भी कई चोटे आईं थी. पुलिस के अनुसार भीड़ ने उनपर पथराव किया औऱ गाड़ियों को भी तोड़ दिया. पुलिस ने इस मामले में ‘आप’ के दो विधायकों सहित 7 लोगो को गंभीर घाराओं में मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया था.

आप विधायकों ने कोर्ट में दी थी दलील

दिल्ली कोर्ट में सुनवाई के दौरान आम आदमी पार्टी के विधायक अखिलेशपति त्रिपाठी औऱ संजीव झा  के वकील ने उनके बचाव में कई तरह की दलीलें पेश की थी. वकील ने अपनी दलील में कहा था कि जिस प्रदर्शन को लेकर ‘आप’ विधायकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है वह बेहद शांतिपूर्ण था. दोनों विधायक भीड़ को शांत कराने के लिए थाने पहुंचे थे. कोर्ट ने सुनवाई के दौरन वकील की इस दलील को खारिज कर दिया था.

-भारत एक्सप्रेस

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