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भाजपा नेता रवि सतीजा के मामले में आरोपी और वकील अखिलेश दुबे को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत

सुप्रीम कोर्ट ने भाजपा नेता रवि सतीजा प्रकरण में आरोपी व अधिवक्ता अखिलेश दुबे को कुछ शर्तों के साथ जमानत दे दी है.

भाजपा नेता रवि सतीजा के मामले में आरोपी और वकील अखिलेश दुबे को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है. कोर्ट ने अखिलेश दुबे को कुछ शर्तों के साथ जमानत दे दिया है. मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने दलील दी कि शिकायतकर्ता के खिलाफ खुद गंभीर मामला है. उन्होंने फर्जी शिकायत दर्ज करा रखा है.

इस मामले में आरोपों से संबंधित डिटेल कुछ नही मिला है. 47 मुकदमों में से 38 मामलों में आरोपों से संबंधित कोई साक्ष्य नही मिले है. लिहाजा जमानत प्रदान की जाए. भाजपा नेता रवि सतीजा ने बर्रा थाने में अगस्त 2025 को मुकदमा दर्ज कराया था. दुबे पर आरोप है कि अखिलेश दुबे ने 50 लाख रुपए की रंगदारी के लिए उनके खिलाफ फर्जी रेप केस दर्ज कराया था.

भाजपा नेता की शिकायत पर पुलिस ने दोनों लड़कियों के साथ अखिलेश दुबे, आयुष मिश्रा उर्फ लवी समेत सात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था. रवि सतीजा और अखिलेश दुबे की ऑडियो रिकॉर्डिंग है.

अखिलेश दुबे और उसका गिरोह के खिलाफ विशेष जांच दल के समक्ष 46 जांचे लंबित है. जिसमें छह आपराधिक मामले जघन्य अपराधों से संबंधित है. हाई कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा था कि जमानत मिलने के बाद अखिलेश दुबे पेशे का दुरुपयोग कर साक्ष्यों से छेड़छाड़ करने के साथ ही गवाहों को भी धमका सकता है.

एसआईटी की रिपोर्ट से बढ़ी मुश्किलें

मामले की सुनवाई के दौरान अखिलेश की ओर से पेश वकील ने कहा कि उन्हें इस मामले में झूठा फंसाया गया है. एसआईटी ने हाई कोर्ट में रिपोर्ट दाखिल कर यह भी बताया था कि अखिलेश के खिलाफ 50 से ज्यादा शिकायतें जांच सूची में है. इस मामले में 4500 पेज का आरोप पत्र दाखिल किया गया है.

वही कारोबारी सुरेश पाल से ढाई करोड़ रुपए की रंगदारी वसूलने के मामले में आरोपी अधिवक्ता अखिलेश दुबे के साथी आयुष उर्फ लवी मिश्रा को हाई कोर्ट से जमानत मिल चुकी है. स्वरूप नगर निवासी कारोबारी सुरेश पाल ने किदवई नगर थाने में दर्ज कराई रिपोर्ट में आरोप लगाया था कि वर्ष 2022 में अधिवक्ता अखिलेश दुबे द्वारा साजिश के तहत उन्हें दुष्कर्म के झूठे मुकदमे में फंसाया गया और इससे बचाने के लिए उनसे ढाई करोड़ की रंगदारी वसूली गई.

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-भारत एक्सप्रेस



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