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415 करोड़ की धोखाधड़ी के आरोपी जवाद अहमद सिद्धिकी को झटका, साकेत कोर्ट ने न्यायिक हिरासत 20 दिसंबर तक बढ़ाई

मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार अल फलाह यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष जवाद अहमद सिद्धिकी की न्यायिक हिरासत साकेत कोर्ट ने 20 दिसंबर तक बढ़ा दी है.

मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार अल फलाह यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष जवाद अहमद सिद्धिकी को न्यायिक हिरासत की अवधि खत्म होने के बाद साकेत कोर्ट में पेश किया गया. जहां कोर्ट ने न्यायिक हिरासत की अवधि को 20 दिसंबर तक के लिए बढ़ा दिया है. सिद्धिकी पर करीब 415 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का मामला दर्ज है.

एजेंसी ने दिल्ली पुलिस से अपने हाथ में लेकर जांच शुरू कर दिया है. पिछली सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से पेश वकील ने कोर्ट को बताया था कि छात्रों को आकर्षित करने के लिए फर्जी एनएएसी और यूजीसी मान्यता के दावा किया गया है. ईडी ने यूनिवर्सिटी द्वारा वसूले गए 415 करोड़ रुपए की फीस को अपराध से अर्जित धन बताया है.

यूनिवर्सिटी में मिले साक्ष्यों के आधार पर गिरफ्तारी

ईडी ने यह भी कहा था कि आरोपी सिद्धिकी पूरे वित्तीय संचालन को नियंत्रित करता था. वही बचाव पक्ष की ओर से पेश वकील ने दर्ज सभी एफआईआर को झूठा और मनगढ़ंत बताया था. माना जा रहा है कि इन कंपनियों का इस्तेमाल फर्जी लेनदेन और हवाला कारोबार में किया गया. अल फ़लाह ट्रस्ट और उससे जुड़े संस्थानों का भी पूरा ब्यौरा खंगाला जा रहा है. उसकी 9 शेल कंपनियां एक ही पते पर पाई गई, लेकिन उनमें कोई काम नहीं हो रहा था. सिद्धिकी को यूनिवर्सिटी परिसर में मिले साक्ष्यों की जांच और विश्लेषण के बाद ईडी ने गिरफ्तार किया गया हैं. अल फलाह यूनिवर्सिटी के परिसरों और अल फ़लाह समूह के प्रमुख व्यक्तियों के आवासीय परिसरों सहित 19 स्थानों पर तलाशी ली थी.

ईडी के मुताबिक साक्ष्यों से पता चलता है कि ट्रस्ट ने करोड़ों रुपए पारिवारिक स्वामित्व वाली संस्थाओं में स्थानांतरित किए हैं. ईडी तलाशी के दौरान 48 लाख रुपये से अधिक नकद, कई डिजिटल उपकरण और दस्तावेजों को जब्त किया है.

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-भारत एक्सप्रेस



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