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दिल्ली अदालत ने डकैती के दोषियों को सुनाई सजा, दो को सात साल और एक को पांच साल की जेल

Delhi court robbery case: दिल्ली की अदालत ने तिलक नगर में 2015 की डकैती के मामले में तीन दोषियों को सजा सुनाई है. कोर्ट ने दो आरोपियों को सात साल और एक को पांच साल की सजा दी, साथ ही सख्त सजा देने की जरूरत पर जोर दिया ताकि समाज में नजीर पेश की जा सके.

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Delhi Court Robbery Case: दिल्ली की एक अदालत ने डकैती के मामले में जेल में बंद दो लोगों को सात-सात साल की सजा सुनाई है. वही इस मामले में शामिल एक अन्य व्यक्ति को कोर्ट ने पांच साल की सजा सुनाई है. कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि दोषियों के साथ सख्ती से निपटा जाना चाहिए, जिससे एक नजीर पेश हो.

एडिशनल सेंशन जज हेमराज ने इसके साथ ही दोनों अभियुक्तों आकाश और पीटर जोसेफ को आईपीसी की धारा 394 (डकैती करते समय से चोट पहुचाना) व धारा 398 (जानलेवा हथियार के साथ लूटपाट या डकैती की कोशिश) के तहत दोषी ठहराया था. उन्होंने एक अन्य अभियुक्त मोहम्मद याकूब को आईपीसी की धारा 394 के तहत दोषी गहराया था. तीनों ने वर्ष 2015 में तिलक नगर इलाके में एक कार्यालय में लूटपाट की थी.

हथियारों के साथ दिया था अपराध को अंजाम

अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष के सबूतों से पता चलता है कि दोषी आकाश व पीटर जोसेफ ने चाकू एवं पिस्तौल लेकर कार्यालय में.घुसे थे और दोनों ने अपने चेहरों को ढका हुआ था. जबकि दोषी मोहम्मद याकूब कार्यालय के बाहर खड़ा होकर नजर रख रहा था. उन सभी ने डकैती की कोशिश की थी. अदालत ने कहा कि दोषी कुछ भी कीमती सामान नहीं लूट पाए, लेकिन यह साबित हो गया है आकाश व जोसेफ ने अपराध को अंजाम देने के लिए एक चाकू एवं पिस्तौल का इस्तेमाल किया था.

दोषियों को कानून का कोई डर नहीं था, क्योंकि उन्होंने एक व्यस्त इलाके में डकैती की कोशिश की. इतना ही नहीं उन्होंने पिस्तौल और घातक हथियार यानी.चाकू का भी इस्तेमाल किया, जो उनकी आपराधिक मानसिकता को दर्शाता है. अतः न्याय की मांग है कि दोषियों.से सख्ती से निपटा जाए, ताकि दूसरों के लिए एक.नजीर पेश की जा सके.

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-भारत एक्सप्रेस



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