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IRCTC Case: लालू की अपील पर सीबीआई को नोटिस, लेकिन निचली अदालत के आदेश पर अंतरिम रोक लगाने से इनकार

दिल्ली हाई कोर्ट ने आईआरसीटीसी घोटाले से जुड़े मामले में लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव की याचिका पर सीबीआई को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.

दिल्ली हाई कोर्ट ने आरोपी लालू प्रसाद यादव, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव सहित अन्य की ओर से दायर याचिका पर सीबीआई को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. जस्टिस स्वर्णकांता की कोर्ट 14 जनवरी को मामले में अगली सुनवाई करेगा. कोर्ट ने निचली अदालत के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है. लालू प्रसाद यादव सहित अन्य ने निचली अदालत द्वारा तय किए गए आरोपों के खिलाफ अपील दायर की है.

राऊज एवेन्यु कोर्ट के स्पेशल जज विशाल गोगने ने 13 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किया था. राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव पर 120 बी और 420 IPC के तहत ट्रायल चल रहा है. कोर्ट ने लालू से पूछा था कि क्या आप आरोपो को स्वीकार करेंगे या मुकदमें का सामना करेंगे. लालू यादव ने आरोप स्वीकार करने से इंकार किया था. लालू ने कहा था कि मुकदमे का सामना करेगे. जिन धाराओं के तहत लालू पर आरोप तय किए है, उनमे शामिल है IPC 420, IPC 120B, प्रीवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की धारा 13(2) और 13 (1)(d). मामले में आरोपियों में आईआरसीटीसी के पूर्व ग्रुप जनरल मैनेजर वीके अस्थाना, आर के गोयल, सुजाता होटल्स के निदेशक विजय कोचर और विनय कोचर भी शामिल है. मामले की सुनवाई के दौरान लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव ने कहा था कि उनके खिलाफ सीबीआई के पास पर्याप्त सबूत नही है और उन्होंने सभी आरोपों को खारिज कर दिया था.

सीबीआई ने 28 फरवरी को अदालत में कहा था कि उसके पास अभियुक्तों के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य मौजूद हैं. बता दें कि IRCTC का मामला लैंड फॉर जॉब मामले से अलग है. IRCTC घोटाला भी 2004 में लालू प्रसाद यादव के रेल मंत्री रहते हुआ था.

रेलवे होटलों के टेंडर में गड़बड़ी

दरअसल रेलवे बोर्ड ने उस वक्त रेलवे की कैटरिंग और रेलवे होटलों की सेवा को पूरी तरह IRCTC को सौप दिया था. इस दौरान रांची और पूरी के बीएनआर होटल के रखरखाव, संचालन और विकास को लेकर जारी टेंडर में अनियमितताएं किए जाने की बात सामने आई थी. इस मामले में ईडी ने 2017 में चार्जशीट दाखिल किया था. जिसमें लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, मेसर्स लारा प्रोजेक्ट एलएलपी, सरला गुप्ता, प्रेमचंद गुप्ता, गौरव गुप्ता, नाथ मल ककरानिया, राहुल यादव, विजय त्रिपाठी, देवकी नंदन तुलस्यान, मेसर्स सुजाता होटल, विनय कोचर, विजय कोचर, राजीव कुमार रेलान और मेसर्स अभिषेक फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड शामिल है. वही सीबीआई की ओर से दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लेकर सुनवाई कर रही है.

सीबीआई ने लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव सहित 13 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल किया है. वर्ष 2004 से 2009 के बीच लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री रहे, उस समय रेलवे बोर्ड ने विभाग के सभी होटलों और ट्रेनों में केटरिंग सेवा IRCTC को सौप दिया था. इसी दौरान झारखंड के रांची और ओडिसा के पूरी में स्थित होटलों के टेंडर में गड़बड़ी की बात सामने आई थी.

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-भारत एक्सप्रेस



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