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दिल्ली हाईकोर्ट: कालकाजी EVM जारी, वीवीपैट संरक्षित; NIA ने PFI नेता की पैरोल का किया विरोध

दिल्ली हाईकोर्ट ने कालकाजी ईवीएम जारी करने की मंजूरी दी, वीवीपैट पर्चियां संरक्षित. एनआईए ने पीएफआई नेता सलाम की 15 दिन की पैरोल का विरोध किया, एक दिन की अनुमति पर सहमति। सुनवाई 28 अप्रैल को.

Delhi High Court
Aarika Singh Edited by Aarika Singh

दिल्ली हाईकोर्ट ने भारत निर्वाचन आयोग की उस अर्जी को स्वीकार कर लिया जिसमें कालकाजी विधानसभा सीट के चुनाव में इस्तेमाल की गई इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन (EVM) को जारी करने की मांग की गई है. इस क्षेत्र से पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी ने विधानसभा से जीत दर्ज की थी.

एनआईए ने दिल्ली हाईकोर्ट से पापुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के नेता ओएमए सलाम को 15 दिनों की हिरासत पैरोल देने का विरोध किया. उसने कहा कि सलाम की बेटी की मौत एक साल पहले हो चुकी है. उसे आरोपी को एक दिन के लिए गृहनगर जाने पर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन 15 दिन की हिरासती पैरोल संभव नहीं है. ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं है जो 15 दिन तक चलता हो.

कोर्ट 28 अप्रैल को करेगा अगली सुनवाई

उसने इसकी पुष्टि के लिए कोर्ट से समय मांग लिया. जस्टिस रविन्द्र डुडेजा ने एनआई को इसके लिए समय दे दिया है. कोर्ट 28 अप्रैल को अगली सुनवाई करेगा. कोर्ट ने कहा कि अब तक आपको कार्यक्रम की पुष्टि कर लेनी चाहिए थी. कार्यक्रम का नाम दिया गया है. आपको अब तक सत्यापन कर लेना चाहिए था. आपका नेटवर्क सभी जगहों पर है. सलाम को प्रतिबंधित संगठन और उसके सदस्यों के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधियां (निवारण) अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया है. उसने अपनी बेटी की मौत से संबंधित रस्मों में शामिल होने के लिए केरल में अपने गृहनगर जाने की अनुमति मांगी है.

सलाम के वकील ने कहा था कि स्थानीय मान्यताओं व परंपराओं के अनुसार बेटी की कब्र और घर पर नमाज पढना, तथा पवित्र ग्रंथ की आयतों का पाठ करने समेत कुछ धार्मिक अनुष्ठानों का पालन किया जाना जरूरी है. यह अनुष्ठान 18 अप्रैल से 2 मई के बीच होना है. उन्होंने कोर्ट से कम से कम छह दिन की हिरासती पैरोल देने का आग्रह किया. एनआईए ने 2022 में पीएफआई के अध्यक्ष सलाम को गिरफ्तार किया था.

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-भारत एक्सप्रेस



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