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दिल्ली हाईकोर्ट ने DUSU के पूर्व अध्यक्ष रौनक खत्री को पुलिस सुरक्षा देने का दिया निर्देश

दिल्ली हाईकोर्ट ने डूसू के पूर्व अध्यक्ष रौनक खत्री को पुलिस सुरक्षा देने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि बीट कांस्टेबल अगले दो हफ्ते तक सुरक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है.

Edited by Vaibhav Gupta

दिल्ली हाईकोर्ट ने DUSU के पूर्व अध्यक्ष रौनक खत्री को पुलिस सुरक्षा देने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि बीट कांस्टेबल अगले दो हफ्ते तक सुरक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है.

याचिका ईवीएम में गड़बड़ियों से संबंधित

मामले की सुनवाई के दौरान रौनक खत्री की ओर से पेश वकील ने कोर्ट को बताया कि गैंगेस्टर रोहित गोदारा द्वारा कथित तौर पर जबरन वसूली की धमकी भरे कॉल आ रहे है. जिसके बाद कोर्ट ने सुरक्षा मुहैया कराने का आदेश दिया है. रौनक खत्री सहित अन्य ने ईवीएम में गड़बड़ियों को लेकर याचिका दायर कर रखा है. जिसपर पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने मुख्य चुनाव आयुक्त को ईवीएम को सुरक्षित रखने का आदेश दिया था. साथ ही कोर्ट ने पर्चियों और दस्तवेज़ों को भी संरक्षित रखने का आदेश दिया था.

न्यायिक निगरानी में नए सिरे से चुनाव की मांग

कोर्ट 16 दिसंबर को मामले में अगली सुनवाई करेगा. कोर्ट पूर्व DUSU अध्यक्ष रौनक खत्री (Raunak Khatri) और एनएसयूआई की अध्यक्ष पद के उम्मीदवार जोसलिन नंदिता चौधरी की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई कर रहा है. रौनक खत्री ने दायर याचिका में ईवीएम में गड़बड़ी का आरोप लगाया है. साथ ही चुनाव को रद्द करने की मांग की है.

याचिकाकर्ता ने चुनाव प्रक्रिया को रद्द करने और न्यायिक निगरानी में नए सिरे से चुनाव कराने की मांग की है. मामले की सुनवाई के दौरान दिल्ली विश्वविद्यालय की ओर से पेश वकील मोहिंदर रूपल ने कहा था कि किसी ने अपना अंगूठा लगा दिया था, लेकिन ईवीएम के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है.

आचार संहिता का उल्लंघन

मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा था कि याचिका में विशेष आरोप लगाए गए हैं, लेकिन अध्यक्ष पद पर विजयी उम्मीदवार को पक्षकार नहीं बनाया गया है. पिछली सुनवाई में कोर्ट ने दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रसंघ चुनाव के दौरान आचार संहिता और सार्वजनिक संपत्तियों के उल्लंघन के मामले में चुनावों में रोल्स रॉयस, फरारी, ट्रैक्टर और जेसीबी जैसे वाहनों के इस्तेमाल पर सवाल उठाते हुए इसे गंभीर उल्लंघन बताया है.

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-भारत एक्सप्रेस



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