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AQIS प्रशिक्षण मॉड्यूल मामला: जांच की अवधि बढ़ाने से इनकार के खिलाफ पुलिस की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस

दिल्ली हाईकोर्ट ने अलकायदा इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट झारखंड मॉड्यूल के संबंध में गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम के तहत दर्ज मामले में ट्रायल कोर्ट के आदेश पर अगली तारीख तक रोक लगा दी है.

AQIS

सांकेतिक फोटो

दिल्ली हाईकोर्ट ने अलकायदा इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट (AQIS) झारखंड मॉड्यूल के संबंध में गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) के तहत दर्ज मामले में जांच की अवधि 180 दिन तक बढ़ाने से इनकार करने वाले ट्रायल कोर्ट के आदेश के खिलाफ दिल्ली पुलिस की अपील पर आरोपियों से जवाब मांगा है.

हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के आदेश पर अगली तारीख तक रोक लगा दी है. न्यायमूर्ति रेखा पल्ली और सौरभ बनर्जी की खंडपीठ ने सभी आरोपियों को नोटिस जारी किया. इसने दिल्ली पुलिस को अपील की एक प्रति देने का निर्देश दिया. हाईकोर्ट ने नोटिस जारी करने के बाद मामले की सुनवाई 26 नवंबर को तय की. अंतरिम रोक लगा दी गई है और तब तक जांच की अवधि बढ़ा दी गई है.

अतिरिक्त लोक अभियोजक (APP) लक्ष्य खन्ना ने निचली अदालत द्वारा 18 नवंबर को पारित आदेश पर रोक लगाने का आग्रह किया. खंडपीठ ने कहा कि आदेश पर एकपक्षीय रोक नहीं लगाई जा सकती. उनके पक्ष में आदेश है. दिल्ली पुलिस ने कहा कि इसमें दिक्कत यह है कि यदि रोक नहीं लगाई गई तो आरोपी डिफॉल्ट जमानत के हकदार हो जाएंगे.

पीठ ने दलीलें सुनने के बाद निचली अदालत अभियोजक की रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं है. इसके बाद प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया. दिल्ली पुलिस ने मंगलवार को जांच की अवधि बढ़ाने से इनकार करने वाले निचली अदालत के आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. जांच की 90 दिन की अवधि आज पूरी हो रही है. दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल मामले की जांच कर रही है.

इस मामले में रांची के डॉ. इश्तियाक समेत 11 आरोपी हिरासत में हैं. दिल्ली पुलिस, झारखंड, राजस्थान और यूपी पुलिस के संयुक्त अभियान में एक मॉड्यूल का भंडाफोड़ हुआ. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एएसजे) डॉ. हरदीप कौर ने अभियोजक की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद जांच पूरी करने के लिए 90 दिनों के लिए जांच अवधि बढ़ाने की दिल्ली पुलिस की याचिका खारिज कर दी थी.

12 सितंबर को अदालत ने पुलिस पूछताछ के बाद एक्यूआईएस मॉड्यूल मामले में गिरफ्तार 11 आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया था. वे रांची झारखंड के डॉ. इश्तियाक के कथित नेतृत्व वाले प्रशिक्षण मॉड्यूल के सदस्य हैं. न्यायिक हिरासत में आरोपी अनामुल अंसारी, शहनाज अंसारी, अल्ताफ अंसारी, हसन अंसारी, अरशद खान, उमर फारूक, इश्तियाक अहमद और मोहम्मद रिजवान, मोतीउर रहमान, रहमतुल्लाही और फैजान अहमद हैं. इन्हें अगस्त में गिरफ्तार किया गया था.

-भारत एक्सप्रेस



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