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दिल्ली में ई-रिक्शा पलटने से 8 साल की बच्ची की हुई मौत के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने जारी किया नोटिस, मांगा जवाब

दिल्ली हाई कोर्ट ने 8 साल की बच्ची की ई-रिक्शा दुर्घटना में मौत के मामले में दिल्ली सरकार और परिवहन विभाग को नोटिस जारी किया है.

दिल्ली में ई-रिक्शा पलटने से 8 साल की बच्ची की हुई मौत के मामले में  दायर याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार और परिवहन विभाग को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. साथ ही कोर्ट ने ट्रांसपोर्ट विभाग, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस और दिल्ली नगर निगम से भी जवाब देने को कहा है. दायर याचिका में नियमों को सख्त बनाने की मांग की गई है. कोर्ट 18 मार्च को अगली सुनवाई करेगा.

मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय और जस्टिस तेजस करिया की पीठ मामले में सुनवाई कर रही है. यह याचिका मनीष पराशर ने दायर की है.

याचिका में मांगी सख्त कार्रवाई

दायर याचिका में कोर्ट ने कहा है कि अगस्त 2025 में जाफराबाद इलाके में लापरवाही से गाड़ी चलाने की वजह से एक बिना रजिस्टर्ड, बिना इंश्योरेंस और खराब हालत वाला ई- रिक्शा पलट गया, जिससे उनकी आठ साल की बेटी की मौत हो गई थी. दायर याचिका में कहा गया है कि दिल्ली में ई-रिक्शा का संचालन खुलेआम नियमों की अनदेखी कर किया जा रहा है. ऐसे वाहन यात्रियों, पैदल चलने वालों और परिवारों के लिए गंभीर और जानलेवा बन गया है. जिसके चलते लगातार दुर्घटना हो रही है और लोगों की मौत हो रही है. दायर याचिका में यह भी कहा गया है कि बड़ी संख्या में बिना पंजीकरण और बिना नियमन वाले ई-रिक्शा सड़कों पर चल रहे हैं, जो वैधानिक सुरक्षा और तकनीकी मानकों का पालन नहीं करते.

इसके कारण न केवल यातायात बाधित होता है, बल्कि आम नागरिकों की जान को भी गंभीर खतरा पैदा होता है. मृतक अंशिता शाहदरा के लिटिल फ्लावर स्कूल में तीसरी कक्षा की छात्र थी. मां ने बताया कि स्कूल के लिए देरी हो रही थी, इसलिए बेटी को अपनी बहन और बच्चों के साथ ई-रिक्शा में गई थी. परिजनों का आरोप है कि इलाके में बिना लाइसेंस के ई -रिक्शा चल रहे है, जिन्हें नाबालिग और नशेड़ी चला रहा था.

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-भारत एक्सप्रेस



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